संभल की एक स्थानीय अदालत में दायर याचिका में हिंदुत्व समर्थक वकील हरि शंकर जैन समेत कई लोगों ने दावा किया है कि शाही जामा मस्जिद विष्णु के अवतार कल्कि का मंदिर है. कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, जिसके कुछ ही घंटों के अंदर यह कार्यवाही पूरी कर ली गई.
मथुरा के शाही ईदगाह के परिसर में ‘कृष्ण कूप’ में पूजा की मांग करने वाली एक याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि आवेदन पर कोई आदेश पारित न किया जाए क्योंकि मस्जिद के अस्तित्व से संबंधित मूल मुक़दमा ही इस अदालत के समक्ष लंबित है.
बरेली के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने एक फैसले में सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि सत्ता का प्रमुख धार्मिक व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन भोग का नहीं, त्याग व समर्पण का होता है. दिवाकर ने 2022 में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले में वहां का एक हिस्सा सील करने का आदेश दिया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद समिति (एआईएमसी) की अपील पर फैसला यह सुनाया, जिसमें वाराणसी ज़िला न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद के ‘व्यास तहखाने’ के अंदर पूजा करने की अनुमति दी गई थी.
शीर्ष मुस्लिम नेताओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू पूजा की अनुमति देने वाले वाराणसी अदालत के फैसले पर निराशा व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि (अब ध्वस्त) बाबरी मस्जिद स्थल को हिंदू पक्ष को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुत्ववादी ताक़तों को देश भर में मुस्लिम पूजा स्थलों पर दावा करने का रास्ता दिखा दिया है.
ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने कहा कि संस्था एएसआई सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन कर विशेषज्ञों से परामर्श करेगी और फिर अगले कदम पर कोई फैसला लेगी.
यह पता लगाने के लिए कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद किसी मंदिर पर किया गया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने मस्जिद का अदालत के निर्देश पर सर्वेक्षण किया है. हिंदू पक्ष ने एक याचिका में यहां मंदिर होने दावा किया था. उन्होंने मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए प्रवेश की मांग की है.
ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं ख़ारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की मस्जिद परिसर में मंदिर बहाली की याचिकाएं उपासना स्थल क़ानून के आधार पर ख़ारिज नहीं की जा सकतीं. हालांकि, एक सच यह है कि उपासना स्थल अधिनियम इसी तरह के मामलों से बचने के लिए लाया गया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की मांग करने वाली एक याचिका को मंज़ूरी दे दी थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. हिंदू याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली ‘कृष्ण जन्मस्थान’ पर बनाई गई थी.
वीडियो: वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित मां श्रृंगार गौरी मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद, अदालतों के आदेश और एएसआई सर्वे और इसे लेकर हो रही राजनीतिक पर वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.
वाराणसी ज़िला अदालत ने मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वज़ूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की अनुमति दी है. मस्जिद प्रबंधन ने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.
असम की मरियानी विधानसभा से भाजपा विधायक रूपज्योति कुर्मी ने बीते हफ्ते कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंदिर बनाने के लिए ताजमहल को ढहाने की सिफ़ारिश की है. असम के एक वकील ने उनके बयान को सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला बताते हुए स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. भाजपा ने विधायक के बयान के संबंध में अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा एक शिकायत में कहा गया था कि शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंध समिति में अनाधिकृत रूप से बिजली चोरी की जा रही है. इस पर मथुरा ज़िला प्रशासन और पुलिस के साथ विद्युत प्रवर्तन दल की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ईदगाह परिसर में ‘अवैध’ कनेक्शन काट दिया और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत एफ़आईआर दर्ज करवाई है. लखनऊ: मथुरा में रविवार को शाही ईदगाह मस्जिद में ‘अवैध’ बिजली
मथुरा की एक अदालत के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के भूमि विवाद को लेकर मस्जिद परिसर के निरीक्षण का आदेश देने के बाद शाही मस्जिद ईदगाह इंतेजामिया समिति का कहना है कि वे अगली सुनवाई में इस पर आपत्ति दाख़िल करेंगे. वहीं, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अदालती आदेश को पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन बताया है.
मथुरा की एक दीवानी अदालत में हिंदू सेना ने भगवान बाल कृष्ण के नाम से याचिका लगाई थी, जो ईदगाह का प्रबंधन करने वाली इंतेजामिया समिति के ख़िलाफ़ दायर की गई थी. याचिका में उस 13.77 एकड़ भूमि के स्वामित्व को चुनौती दी गई थी, जिस पर ईदगाह बनी हुई है.