सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि और दो साल की सज़ा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने भी उनकी सदस्यता की बहाली को मंज़ूरी दे दी.
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पटना की एक निचली अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पेश होने और 'मोदी सरनेम' पर उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा 2019 में उनके ख़िलाफ़ दायर याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा था.
'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर सूरत के एक कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की जेल की सज़ा सुनाए जाने के बाद पटना की एमपी/एमएलए अदालत ने उन्हें बिहार भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा दायर मानहानि के मामले में बयान दर्ज करने के लिए इसके समक्ष पेश होने को कहा है.