बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण पर बीते चार मई को पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को सुनवाई के लिए मुख्य याचिका को सूचीबद्ध किया है, अगर हाईकोर्ट ने उस दिन सुनवाई नहीं की तो यह अदालत 14 जुलाई को सुनवाई करेगी.
बीते 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को जाति आधारित सर्वेक्षण को तुरंत रोकने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि अंतिम आदेश पारित होने तक पहले से ही एकत्र किए गए आंकड़ों को किसी के साथ साझा न किया जाए. इस आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
सुप्रीम कोर्ट बिहार में चल रही जातिगत जनगणना पर रोक लगाने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था. उसने आगे इस पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए पटना हाईकोर्ट को तीन दिनों में ‘प्राथमिकता के साथ’ इसका निपटान करने का निर्देश दिया है.
बिहार जेल नियमों में संशोधन के बाद आईएएस अधिकारी जी. कृष्णैया के हत्या के दोषी आनंद मोहन सिंह को गुरुवार को रिहा कर दिया गया. कृष्णैया की बेटी पद्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि ऐसा क़ानून लाएं ताकि ऐसे गैंगस्टर और माफिया बिहार या किसी अन्य राज्य में खुलेआम न घूम सकें.
बिहार जेल नियमों में संशोधन के बाद रिहा होने वाले क़ैदियों में पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह भी हैं, जिन्हें साल 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन ज़िलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था. कृष्णैया की पत्नी के साथ आईएएस एसोसिएशन ने भी सरकार के इस फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं.
बिहार जेल नियमों में संशोधन के कुछ दिनों बाद बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने 27 क़ैदियों की रिहाई की अधिसूचना जारी की है. रिहा होने वालों में पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह भी हैं, जिन्हें 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन ज़िलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया था.
पटना की एक निचली अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पेश होने और 'मोदी सरनेम' पर उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा 2019 में उनके ख़िलाफ़ दायर याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा था.
बिहार: शराबबंदी के 7 साल में ज़हरीली शराब से आधिकारिक तौर पर 199 लोगों की मौत, कोई भी दोषसिद्धि नहीं
बिहार पुलिस की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2016 से ज़हरीली शराब के संबंध में 30 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सका है. हाल ही में मोतीहारी ज़िले में जहरीली शराब पीने से 26 लोगों की मौत हुई है. ये आंकड़ा अभी पुलिस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है.
पटना हाईकोर्ट के सात जजों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) एकाउंट को क़ानून और न्याय मंत्रालय से प्राप्त राय के आधार पर बिहार के महालेखाकार द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे उनके पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर अनिश्चितता की स्थिति खड़ी हो गई है.
पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश उस याचिका पर दिया है, जिसमें कहा गया है कि बिहार में खुलेआम फ़र्ज़ी तरीके से मदरसों का संचालन किया जा रहा है और सरकारी अनुदान भी लिया जा रहा है. अदालत ने सरकार से कथित जाली दस्तावेज़ों के आधार पर 609 मदरसों को अनुदान जारी करने की चल रही जांच को चार सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है.
पटना हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में दावा किया गया था कि बिहार पुलिस ने भूमाफिया के इशारे पर ज़मीन ख़ाली कराने का दबाव बनाने के लिए झूठा मुक़दमा दर्ज करके बुलडोज़र से याचिकाकर्ता का मकान तोड़ दिया था. अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस और सीओ घूस लेकर घर तुड़वा रहे हैं. पटना में भूमाफिया के ज़मीन क़ब्ज़े में, आप उनके एजेंट बने हुए हैं.
पटना हाईकोर्ट ने एक ज़मानत याचिका का निस्तारण करते हुए शराबबंदी लागू होने के बाद ज़हरीली शराब की त्रासदी को इस क़दम का सबसे चिंताजनक परिणाम बताया. साथ ही राज्य सरकार को नकली शराब के सेवन से बीमार होने वालों के इलाज के लिए मानक प्रोटोकॉल विकसित करने में विफल रहने पर फटकार लगाई.
सुल्तान पैलेस 1922 में पटना के प्रसिद्ध बैरिस्टर सर सुल्तान अहमद ने बनवाया था, जो पटना हाईकोर्ट में जज और 1923 से 1930 तक पटना विश्वविद्यालय के पहले भारतीय कुलपति भी रहे थे. बिहार सरकार ने इसे गिराकर उसके स्थान पर पांच सितारा होटल बनाने का फैसला किया था, जिसका विरोध किया जा रहा था.
बक्सर सिविल कोर्ट द्वारा 6 जनवरी को जारी एक आदेश में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश का हवाला देते हुए अदालत के कर्मचारियों को सर्किट हाउस के पास मंदिरों की सफाई के लिए कहा गया था. आदेश पर सवाल उठने के बाद इसे लिपकीय त्रुटि बताते हुए 10 जनवरी को वापस लिया गया, पर तब तक कर्मचारी मंदिर साफ कर चुके थे.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन दिनों शराबबंदी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए राज्यव्यापी यात्रा पर हैं. नीतीश यह यात्रा ऐसे समय में कर रहे हैं, जब हाल ही में चीफ जस्टिस एनवी रमना ने किसी क़ानून का मसौदा तैयार करने में दूरदर्शिता की कमी के उदाहरण के रूप में बिहार के शराबबंदी क़ानून का हवाला दिया है.