कर्नाटक के उडुपी ज़िले में एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में बीते साल दिसंबर में ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के लिए कुछ लड़कियों को कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी. धीरे-धीरे यह विवाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल गया, जिससे कई स्थानों पर शिक्षण संस्थानों में तनाव का माहौल पैदा हो गया था.
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के माउंट कार्मेल प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का मामला. कॉलेज प्रशासन द्वारा बीते 16 फरवरी को अमृतधारी सिख छात्रा और स्टूडेंट एसोसिएशन की अध्यक्ष को पगड़ी हटाने के लिए कहा गया था जिससे उन्होंने इनकार कर दिया. परिवार का कहना है कि उनकी बेटी पगड़ी नहीं हटाएगी और वे क़ानूनी राय ले रहे हैं.
कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी के याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए एक वकील ने बताया कि शिक्षिकाओं को भी अपना ‘हेडस्कार्फ़’ हटाने को कहा गया है. इस पर अदालत ने कहा कि उसका हिजाब से संबंधित अंतरिम आदेश केवल विद्यार्थियों तक ही सीमित है.
हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाली याचिकाकर्ताओं में से एक हाज़रा शिफ़ा ने आरोप लगाया है कि भीड़ ने उनके भाई पर हमला किया और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. इस संबंध में मालपे पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.
कर्नाटक के विभिन्न ज़िलों में लड़कियों के हिजाब पहनकर कॉलेज जाने का मामला सामने आया है. कई कॉलेजों में प्रवेश न देने की वजह से छात्राओं ने प्रदर्शन भी किया. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस समस्या के लिए ‘बाहरी’ लोगों को ज़िम्मेदार ठहराते हुए दावा किया कि इस मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा.