सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि और दो साल की सज़ा पर रोक लगाते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपराध के तहत अधिकतम सज़ा देने के लिए विशेष कारण नहीं बताए हैं.
बीते 23 मार्च को गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी के लिए उनके ख़िलाफ़ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की जेल की सज़ा सुनाई थी. इसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
सूरत अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें दो साल की सज़ा सुनाई थी. वर्मा समेत 68 न्यायिक अधिकारियों को 65 प्रतिशत कोटा नियम के तहत ज़िला न्यायाधीशों के पद पर पदोन्नति के गुजरात सरकार और हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली दो साल की सज़ा पर रोक लगाने संबंधी याचिका सत्र अदालत में ख़ारिज होने बाद गुजरात हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई जस्टिस हेमंत एम. प्रच्छक कर रहे हैं. वह 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े एक के मामले में आरोपी भाजपा की पूर्व मंत्री माया कोडनानी का बचाव करने वाले वकीलों में से एक थे.
‘मोदी सरनेम’ आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से सूरत की एक अदालत के इनकार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है. हालांकि जस्टिस गीता गोपी ने बिना कोई कारण बताए मामले की सुनवाई से ख़ुद को अलग कर लिया.
कांग्रेस सूरत की एक अदालत के इस फैसले के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में अपील करेगी. बीते 23 मार्च को गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी के लिए उनके ख़िलाफ़ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की जेल की सज़ा सुनाई थी. इसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया.
गुजरात में सूरत की अदालत में बीते बृहस्पतिवार को ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई हुई. राहुल की ओर से पेश उनके वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश को गुमराह किया गया था. अदालत ने अपना फैसला 20 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की अदालत में मोदी सरनेम मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि और सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर की है, जिसकी सुनवाई सूरत के अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश रॉबिन पॉल मोगेरा कर रहे हैं. जज मोगेरा वकील के तौर पर 2006 तुलसीराम प्रजापति फ़र्ज़ी एनकाउंटर मामले में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.
वीडियो: बीते 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को साल 2019 के ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दो साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है.
वीडियो: ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बीते 24 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया. इस क़दम के ख़िलाफ़ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं.
‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बीते 24 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया. इसके ख़िलाफ़ तृणमूल कांग्रेस, सपा, बीआरएस, शिवसेना, राजद, वाम दलों सहित अन्य दलों के नेताओं ने इस तरह के सत्तावादी हमलों का विरोध करने और उन्हें हराने का आग्रह किया है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ख़िलाफ़ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा 13 अप्रैल, 2019 को केस दर्ज कराया गया था. उन्होंने कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव के समय एक रैली में राहुल द्वारा मोदी उपनाम वालों के संबंध में की गई टिप्पणी को लेकर शिकायत की थी.