मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के यौन शोषण और उत्पीड़न को लेकर जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक अभिनेत्री ने कोल्लम विधानसभा सीट से दो बार के विधायक मुकेश पर बलात्कार का आरोप लगाया है. अब पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है.
छात्रा ने पहले इस संबंध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपी सहायक प्रोफेसर के ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. आरोप है कि आरोपी पिछले एक साल से उसे परेशान कर रहा था. छात्रसंघ ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के अलावा सहायक प्रोफेसर को निलंबित करने की मांग की है.
लेखक ई. जीन कैरोल ने आरोप लगाया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1995 या 1996 में मैनहट्टन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में उनके साथ बलात्कार किया था, फिर अक्टूबर 2022 में एक पोस्ट लिखकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था. ज्यूरी ने ट्रंप को यौन शोषण का ज़िम्मेदार पाया, लेकिन बलात्कार के आरोप को ख़ारिज कर दिया.
‘ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी’ संगठन के ऑस्ट्रेलिया विंग के संस्थापकों में से एक बालेश धनखड़ पर बलात्कार के 13 मामले, बलात्कार के इरादे से नशीला पदार्थ देने के छह मामले, सहमति के बिना अंतरंग वीडियो रिकॉर्ड करने के 17 मामले और तीन मामले अभद्र हमले से संबंधित थे.
बालेश धनखड़ पर नौकरी दिलाने के नाम पर नशीला पदार्थ देकर महिलाओं से बलात्कार करने, इसका वीडियो रिकॉर्ड करने संबंधी 39 आरोप हैं. इन मामलों में सुनवाई जारी है. उन्होंने कथित तौर पर 2014 में सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत समारोह के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले का मामला. ग़ैर-ज़मानती वॉरंट जारी होने के बाद ज़िले के मनराजपुर गांव में पुलिस का एक दल रविवार को एक बालू कारोबारी कन्हैया यादव को गिरफ़्तार करने के लिए पहुंचा था. पीड़ित परिवार का आरोप है कि एक पुलिसकर्मी ने इस दौरान कारोबारी की 24 साल की बेटी से बलात्कार किया तथा मारपीट और ज़ोर-जबर्दस्ती के कारण उसकी मौत हो गई.
अदालत के आदेश के बाद हरिद्वार ज़िले के ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया गया. विधायक ने कहा कि उनकी जान को ख़तरा है. रंगदारी के आरोप में जेल गए लोग उनके ख़िलाफ़ साज़िश रच रहे हैं. बीते 26 मई को विधायक ने शिकायतकर्ता महिला, उसके पति और तीन अन्य के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराकर उन पर ब्लैकमेल करने और 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था.
तहलका पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल ने अपने ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न मामले में तय आरोपों को रद्द करने की मांग की थी, जिसे ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह महीने में पूरी किए जाने का आदेश दिया है.
नवंबर 2013 में गोवा में आयोजित एक समारोह में तहलका पत्रिका के संपादक तरुण तेजपाल पर उसी पत्रिका में काम करने वाली एक महिला पत्रकार ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.