केंद्रीय परीक्षाओं में धांधली रोकने वाले विधेयक में 10 साल जेल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं पर लागू होता है. सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, साथ ही उनके भर्ती कार्यालय भी नए क़ानून के पारित होने पर उसके दायरे में आएंगे.

केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 8.72 लाख पद ख़ाली: सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि एक मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के सभी विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या 40,04,941 थी, जिनमें से 31,32,698 कर्मचारी कार्यरत थे. एक अन्य सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक/तकनीकी/प्रबंधन संस्थानों में रिक्त पदों की संख्या 13,701 थी.