उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव बलात्कार मामले की सर्वाइवर ने पुलिस में अपनी मां, छोटी बहन, चाचा और एक अन्य के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने सरकार और विभिन्न एनजीओ से उन्हें मिले पैसे हड़प लिए हैं और दिल्ली में सरकार द्वारा दिए गए घर से उन्हें बाहर निकाल दिया है.
2018 में उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके लिए दो पुलिसकर्मियों- अशोक सिंह भदौरिया और कामता प्रसाद को दोषी ठहराते हुए साल 2020 में दिल्ली की तीस हज़ारी अदालत ने दस साल क़ैद की सज़ा सुनाई थी.
दिल्ली की एक अदालत ने कुलदीप सेंगर एवं पांच अन्य को यह कहते हुए आरोपमुक्त कर दिया कि प्रथमदृष्टया उनके विरुद्ध आरोप नहीं बनते हैं. हालांकि अन्य चार आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय करने का आदेश दिया गया है. सेंगर फिलहाल तिहाड़ जेल में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे हैं.
जुलाई 2019 में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली युवती रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मुलाकात करने जा रही थीं. इसी दौरान उनकी कार और एक ट्रक की टक्कर हो गई थी, जिसमें उनकी दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी. हादसे के बाद सेंगर के ख़िलाफ़ साज़िश रचने का केस दर्ज किया था. सीबीआई ने कहा था कि नामज़द लोगों के ख़िलाफ़ आपराधिक षड्यंत्र रचने से संबंधित कोई सबूत नहीं
उन्नाव ज़िले के बांगरमऊ से भाजपा विधायक रहे कुलदीप सेंगर को जून 2017 में एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में उम्रक़ैद की सज़ा हुई है. सीबीआई ने 2017 में मामला दर्ज करने में लापरवाही बरतने के लिए उन्नाव की पूर्व जिलाधिकारी और तीन पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई करने को कहा है.
कुलदीप सिंह सेंगर ने अदालत में जिरह के दौरान कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए, उनकी आंखों में तेजाब डाल दिया जाना चाहिए.
फैसला सुनाते हुए नई दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने कहा कि कुलदीप सेंगर का पीड़िता के पिता की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था लेकिन पीड़िता के पिता को बर्बरातपूर्वक मारा गया. ये ट्रायल चुनौतीपूर्ण था. कुलदीप सिंह सेंगर ने खुद को बचाने के लिए तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन सीबीआई ने चुनौतीपूर्ण माहौल में अच्छा काम किया.
फैसला सुनाते हुए नई दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे सहायता राशि के तौर पर पीड़िता को दिया जाएगा.
दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व भाजपा नेता और उन्नाव से विधायक कुलदीप सेंगर द्वारा साल 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार करने के मामले में सह आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया. इस मामले में सजा का ऐलान 18 दिसंबर को होगा.
बीते 28 जुलाई को उत्तर प्रदेश में रायबरेली के पास सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल उन्नाव रेप पीड़िता को मंगलवार देर शाम एम्स से छुट्टी दे दी गई. सुरक्षा कारणों से अदालत ने पीड़िता और उसके परिवार को दिल्ली में ही रहने का आदेश दिया. इस मामले में भाजपा से निष्कासित किए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी हैं.