यूपी पुलिस द्वारा शामली की एक लड़की के परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी के मामले में लड़के के भाई और पिता को दिल्ली से स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना गिरफ़्तार करने पर हाईकोर्ट ने पुलिस की कड़ी फटकार लगाई थी. इसके बाद दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था.
साल 2018 में उत्तर प्रदेश के कासगंज में ‘तिरंगा यात्रा’ के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए युवक चंदन गुप्ता के परिजनों ने योगी सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए मांग की है कि उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए और शहर के एक चौराहे का नाम चंदन के नाम पर रखा जाए.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 11 ताप विद्युत संयंत्रों में से केवल पांच 30 नवंबर तक चालू रहेंगे. धूल नियंत्रण मानदंडों के सख्त अनुपालन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा रक्षा संबंधी गतिविधियों अथवा राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और तोड़-फोड़ संबंधी सभी गतिविधियों को रोकने का निर्देश भी दिया गया है.
एनसीआरबी और क्राइम इन इंडिया की 2001-2020 की रिपोर्ट्स से तैयार किया गया डेटा बताता है कि कुल 1,888 में से 893 में पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किए गए और 358 के ख़िलाफ़ आरोपपत्र दायर हुए. हालांकि इन सालों में केवल छब्बीस पुलिसकर्मियों को दोषी साबित किया जा सका.
मथुरा जिले के वृंदावन में ‘निधिवन राज’ के प्रतिबंधित क्षेत्र का रात में वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में पांच लोगों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की गई है. ‘निधिवन राज’ में तुलसी के अति प्राचीन वृक्ष हैं. इसके बारे में मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण एवं राधा रानी तथा उनकी सखियां आज भी रात में रासलीला के लिए यहां आते हैं. इस क्षेत्र में रात को रुकना प्रतिबंधित है.
उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक नाबालिग लड़की के 'गुमशुदगी' के सिलसिले में अल्ताफ़ नाम के युवक को हिरासत में लिया गया था, जहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पुलिस ने बताया है कि लड़की 12 नवंबर को कासगंज रेलवे स्टेशन पर मिली.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सत्तारूढ़ भाजपा पर तंज़ कसते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भाजपा को कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि इसके नेताओं ने देश की आज़ादी के लिए ख़ून-पसीना नहीं बहाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने न केवल विकास किया है, बल्कि भाईचारे और सद्भाव को भी बढ़ावा दिया है.
वीडियो: उत्तर प्रदेश के कासगंज ज़िले में एक ‘गुमशुदा’ लड़की के मामले में हिरासत में लिए गए 22 वर्षीय युवक अल्ताफ़ की पुलिस थाने में बीते 8 नवंबर को मौत हो गई थी. इसे लेकर एक एसएचओ समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. पुलिस का दावा है कि अल्ताफ़ ने शौचालय के नल की टोटी से फांसी लगाकर आत्महत्या की है.
नौ नवंबर को कासगंज में अल्ताफ़ नाम के युवक की पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पुलिस ने इसे ख़ुदकुशी बताया है जबकि मृतक के परिजनों ने पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटे जाने से मौत होने का आरोप लगाया है.
नौ नवंबर को कासगंज में अल्ताफ़ नाम के युवक की पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पुलिस ने इसे ख़ुदकुशी बताया है जबकि मृतक के परिजनों ने पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटे जाने से मौत होने का आरोप लगाया है. अल्पसंख्यक आयोग ने मामले में यूपी प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है.
एक विशेष अदालत ने सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति समेत तीन अभियुक्तों को एक महिला के सामूहिक बलात्कार और उनकी नाबालिग बेटी के रेप के प्रयास का दोषी ठहराया है. फरवरी, 2017 में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद प्रजापति को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और तब से वह जेल में हैं.
यूपी पुलिस ने शामली की एक लड़की के परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी के मामले में लड़के के भाई और पिता को दिल्ली से स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना गिरफ़्तार किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने तब यूपी पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात कहते हुए उसे काफ़ी फटकारा था.
मामला कासगंज ज़िले का है. पुलिस का दावा है कि हिरासत में लिए गए अल्ताफ़ नाम के युवक ने शौचालय के नल की टोंटी से फांसी लगाकर आत्महत्या की है. घटना के बाद पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है. विपक्षी दलों ने राज्य की योगी सरकार और यूपी पुलिस पर निशाना साधते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.
नागरिक समाज संगठनों द्वारा मार्च 2017 और मार्च 2018 के बीच में उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर की 17 घटनाओं का अध्ययन किया गया है, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी. इसमें से किसी में भी किसी पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इन मामलों की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी की थी. इनमें से 12 मामलों में आयोग ने पुलिस को क्लीनचिट दे दी है.
यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा साल 2002 में एक व्यक्ति की कथित मुठभेड़ से संबंधित है. शीर्ष अदालत ने इस साल सितंबर में इसे ‘बहुत गंभीर मामला’ क़रार देते हुए कहा था कि राज्य ने जिस ढिलाई के साथ मामले में कार्रवाई की ‘यह बताता है कि राज्य मशीनरी अपने पुलिस अधिकारियों का बचाव या सुरक्षा कैसे कर रही है.’