भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा उत्तराखंड विधानसभा में पेश किए गए समान नागरिक संहिता विधेयक को लेकर विपक्षी कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने कांग्रेसी विधायकों को प्रावधानों का अध्ययन या समीक्षा करने का समय दिए बिना ही विधेयक पेश कर दिया और वह बिना बहस के क़ानून पारित करना चाहती है.
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धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक को बीते 30 नवंबर को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित किया गया था. इसमें ग़ैर-कानूनी धर्मांतरण को संज्ञेय और ग़ैर-जमानती अपराध बनाने के लिए अधिकतम 10 साल के कारावास की सज़ा का प्रावधान है.
उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक-2022 में जबरन धर्म परिवर्तन के दोषियों के लिए तीन साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है. अपराध करने वाले को अब कम से कम पांच लाख रुपये की मुआवज़ा राशि का भुगतान भी करना पड़ सकता है, जो पीड़ित को दी जाएगी.