सरकार ने 6 साल बाद असिस्टेंट लोको पायलट यानी रेलवे चालकों की भर्ती निकाली है, वह भी महज़ 5,696 पदों के लिए है. बिहार में युवा इन पदों की संख्या बढ़ाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. ख़बर है कि इन प्रदर्शनों को कवर करने वाले कुछ चैनलों के वीडियो को सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देने के बाद यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिए हैं.
आईटी नियम की धारा 69ए के उल्लंघन पर वेबसाइटों और चैनलों को हटा दिया गया है, जो केंद्र को किसी भी सरकारी एजेंसी या मध्यस्थ को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा के हित में सामग्री को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ये यूट्यूब चैनल चुनाव, सुप्रीम कोर्ट, संसद की कार्यवाही और सरकार के कामकाज के बारे में फ़र्ज़ी ख़बरें फैलाते पाए गए. इन यूट्यूब चैनलों में नेशन टीवी, संवाद टीवी, सरोकार भारत, नेशन24, स्वर्णिम भारत और संवाद समाचार शामिल हैं.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि भारत सरकार देश के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वाले व समाज में भ्रम एवं भय फैलाने के मामले में आईटी क़ानून की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करती रही है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि ख़ुफ़िया एजेंसियों से मिली सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की गई है. उनका दावा है कि प्रतिबंधित किए गए कुछ वीडियो का इस्तेमाल अग्निपथ योजना, भारतीय सशस्त्र बलों, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र, कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर ग़लत सूचनाएं प्रसारित करने के लिए किया जा रहा था.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि ब्लॉक किए गए भारतीय यूट्यूब चैनल फ़र्ज़ी और सनसनीखेज़ थंबनेल, न्यूज़ एंकर के फोटो और कुछ समाचार चैनल के लोगो का इस्तेमाल कर रहे थे. साथ ही उनके द्वारा प्रसारित सामग्री सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की क्षमता रखती है.
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए के तहत की गई है. फ़र्ज़ी ख़बरें फैलाने के लिए 2021-22 के दौरान 94 यूट्यूब चैनल, 19 सोशल मीडिया खातों और 747 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) को ब्लॉक कर दिया है.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित भ्रामक सूचनाएं फैलाने के मामले में एक फेसबुक अकाउंट और 16 यूट्यूब चैनलों पर रोक लगाई है. इन चैनलों में से छह पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे. मंत्रालय ने कहा कि भारत के अनेक यूट्यूब चैनल असत्यापित खबरें और वीडियो प्रसारित कर रहे थे, जिनसे समाज के कई वर्गों में भय का माहौल बन सकता था.
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि पिछले साल फरवरी में आईटी अधिनियम, 2021 की अधिसूचना जारी होने के बाद यूट्यूब आधारित भारतीय चैनलों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई पहली बार की गई है. इन 22 यूट्यूब चैनलों के अलावा तीन ट्विटर एकाउंट, एक फेसबुक एकाउंट और एक समाचार वेबसाइट बंद करने का भी निर्देश दिया गया है.
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने राज्यसभा में बताया कि फ़र्ज़ी खबरें फैलाने वालों और राष्ट्र विरोधी सामग्री के प्रकाशन पर कार्रवाई करते हुए यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित 60 से अधिक एकांउट पर रोक लगा दी गई है. टेक फॉग ऐप के बारे में पूछे जाने पर मुरुगन ने कहा कि सरकार ने तथ्यों की जांच करने के लिए एक इकाई स्थापित की है.
बीते दिसंबर महीने में 20 यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित करने के बाद सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये चैनल अलगाववाद को प्रोत्साहित करने, भारत को धर्म के आधार पर विभाजित करने और भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा करने से संबंधित सामग्री का प्रचार कर रहे थे.
'भारत विरोधी दुष्प्रचार' और फ़र्ज़ी ख़बरें फैलाने के आरोप में बीस यूट्यूब चैनल और दो वेबसाइट ब्लॉक किए जाने के कुछ दिनों बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार देश के ख़िलाफ़ ‘साजिश रचने’ वालों के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगी.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि ये चैनल और वेबसाइट 'पाकिस्तान से संचालित एक समन्वित दुष्प्रचार नेटवर्क' से संबंधित हैं तथा 'भारत से संबंधित विभिन्न संवेदनशील विषयों के बारे में फ़र्ज़ी ख़बरें फैला रहे हैं.'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेब पोर्टल किसी भी चीज़ से नियंत्रण नहीं होते हैं. ख़बरों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और यह एक समस्या है. अंतत: इससे देश का नाम बदनाम होता है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिल्ली में तबलीग़ी जमात के कार्यक्रम और कोविड-19 के प्रसार पर इसके प्रभाव को लेकर फ़र्ज़ी और सांप्रदायिक खबरें प्रसारित करने के ख़िलाफ़ दाख़िल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की.