इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने संसद में ये भी बताया कि मृतक जवानों के आश्रितों को अनुकंपा नौकरी देने के नियम के तहत इन तीन सालों में कुल 3,676 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1,600 लोगों की नियुक्ति की गई है.
मध्य प्रदेश के सतना ज़िले की एक महिला द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को राज्य की बिजली कंपनी ने यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया था कि सरकार की नीति के तहत अनुकंपा नियुक्ति का लाभ सिर्फ पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री या तलाक़शुदा पुत्री को ही दिया जा सकता है.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत एक व्यक्ति की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति इसलिए ख़ारिज कर दी गई थी क्योंकि आवेदक मृतक कर्मचारी की दूसरी शादी से पैदा हुआ था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दूसरी शादी से पैदा हुआ बच्चा वैध है और उसके माता या पिता के निधन पर दी जाने वाली नौकरी (अनुकंपा नियुक्ति) से मना नहीं किया जा सकता है.