पत्रकार तरुण तेजपाल को महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी करने के फ़ैसले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सत्र अदालत को नोटिस भेजा है. हाईकोर्ट ने कहा कि सत्र अदालत का निर्णय रेप पीड़िताओं के लिए मैनुअल जैसा है जहां यह बताया गया है कि ऐसे मामलों में एक पीड़िता को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए.
एक सत्र अदालत द्वारा पत्रकार तरुण तेजपाल को महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी करने को गोवा सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सरकार ने कहा कि मामले में दोबारा सुनवाई इसलिए हो क्योंकि जज ने पूछताछ के दौरान शिकायतकर्ता से निंदनीय, असंगत और अपमानजनक सवाल पूछने की मंज़ूरी दी.
तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी करने का फ़ैसला पीड़ित महिलाओं को लेकर प्रचलित पूर्वाग्रहों पर आधारित है. उचित संदेह के आधार पर हुई न्यायिक जांच से मिली बेगुनाही का विरोध कोई नहीं करता, पर इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि बलात्कार की सर्वाइवर्स को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर ज़रूर मिले.
बीते 21 मई को गोवा की एक सत्र अदालत ने पत्रकार तरुण तेजपाल को महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने के मामले से बरी करते हुए कहा था कि घटना का कोई मेडिकल प्रमाण नहीं है और शिकायतकर्ता की ‘सच्चाई पर संदेह पैदा करने’ वाले ‘तथ्य’ मौजूद हैं.
तहलका के संस्थापक और संपादक तरुण तेजपाल को सहकर्मी से यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी करते हुए गोवा की सत्र अदालत की जज क्षमा जोशी ने कहा कि घटना का कोई मेडिकल प्रमाण नहीं है और शिकायतकर्ता की 'सच्चाई पर संदेह पैदा करने' वाले 'तथ्य' मौजूद हैं. गोवा सरकार ने इस निर्णय को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी करने के फ़ैसले पर महिला पत्रकारों के संगठनों और कार्यकर्ताओं ने मामले की सर्वाइवर के साथ एकजुटता जताई है. एक संगठन ने कहा कि यह मामला शक्ति के असंतुलन का प्रतीक है जहां महिलाओं की शिकायतों पर निष्पक्षता से सुनवाई नहीं होती.
‘तहलका’ पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक पर 2013 में गोवा के एक होटल की लिफ्ट में महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था. अदालत के फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने कहा कि वह फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे. बरी किए जाने के बाद तेजपाल ने कहा कि पिछले साढ़े सात साल उनके परिवार के लिए घाव देने वाले रहे हैं, क्योंकि उन्हें उन पर लगाए गए झूठे आरोपों के कारण विनाशकारी नतीजों का सामना करना
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मध्य प्रदेश के एक ज़िला जज के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के आरोपों को ख़ारिज करने की मांग की गई है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को इसी याचिका को ख़ारिज करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने का आदेश दिया था.
भारतीय खेल प्राधिकरण की 24 अलग-अलग इकाइयों में कई मामलों में आरोपियों को मामूली सजा देकर छोड़ दिया गया, जिसमें तबादलों से लेकर वेतन या पेंशन में मामूली कटौती तक की सजा हुई. वहीं, लगभग एक दर्जन शिकायतों की जांच सालों से चली आ रही है, जिसमें अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है.
सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए गैर सरकारी संगठन लॉयर्स कलेक्टिव को एक नोटिस जारी किया.
मामला नवी मुंबई के वाशी का है. पुलिस ने बताया कि युवक के कई ऑपरेशन करने पड़े हैं और उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका है.
सेना की एक महिला अधिकारी ने दिसंबर 2016 में सेवारत मेजर जनरल के खिलाफ लिखित शिकायत की थी. जसवाल उस वक्त नगालैंड में असम राइफल्स में बतौर महानिरीक्षक सेवा दे रहे थे.
सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर ने कहा कि सीजेआई यौन उत्पीड़न मामले में शिकायतकर्ता के पक्ष में बोलने के चलते उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.
अरुण जेटली द्वारा यौन उत्पीड़न मामले में सीजेआई रंजन गोगोई का बचाव करने समेत दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरें.