अनलॉक: 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल, स्कूल खोलने पर निर्णय ले सकेंगे राज्य

अनलॉक-5 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कैंटोनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद विशेष छूट के साथ 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति देने का अधिकार होगा. नए दिशानिर्देश बिहार में 27 अक्टूबर से तीन चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आए हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

अनलॉक-5 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कैंटोनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद विशेष छूट के साथ 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति देने का अधिकार होगा. नए दिशानिर्देश बिहार में 27 अक्टूबर से तीन चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आए हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)
(फोटो: रॉयटर्स)

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कैंटोनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में और गतिविधियों की अनुमति देने के लिए बुधवार को ‘अनलॉक-5’ के तहत नए दिशानिर्देश जारी किए. इनमें 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को उनकी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोला जाना शामिल है.

इसके साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोले जाने के बारे में निर्णय लेने की छूट दी गई है.

मंत्रालय ने हालांकि कहा कि केंद्र की अनुमति वाली यात्रा को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर अभी पाबंदियां जारी रहेंगी.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कैंटोनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में 15 अक्टूबर से कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है, जिनमें सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्सों को उनके बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोला जा सकता है और इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी.

व्यवसाय से व्यवसाय (बी2बी) प्रदर्शनियों की अनुमति दी जाएगी और वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी.

खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए एसओपी युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी.

मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी जाएगी. इस संबंध में एसओपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी.

कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 25 मार्च से लगाए गए लॉकडाउन के बाद से ये सभी गतिविधियां बंद थीं.

बयान में कहा गया है कि ये नए दिशानिर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर हैं और इसके लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक परामर्श किया गया.

नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कैंटोनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद 100 व्यक्तियों की सीमा तक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभाओं को अनुमति दिए जाने की छूट दी गई है.

हालांकि, 15 अक्टूबर के बाद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कुछ शर्तों के साथ बंद स्थानों पर हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत को अनुमति होगी, जिनकी संख्या 200 से अधिक नहीं होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

बता दें कि ये नए दिशानिर्देश बिहार में 27 अक्टूबर से तीन चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आए हैं.

इनमें कहा गया है कि स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें 15 अक्टूबर के बाद क्रमबद्ध तरीके से ऐसा करने का निर्णय ले सकती हैं.

स्थिति के आकलन के आधार पर संबंधित स्कूल और संस्थान प्रबंधन के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा और यह कुछ शर्तों के अधीन होगा.

मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा को शिक्षण के तरीके के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा.

स्कूल जहां ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, अगर कुछ छात्र भौतिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है. छात्र-अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूलों और संस्थानों में जा सकते हैं.

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी एसओपी के आधार पर स्कूलों और संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियों के बारे में अपनी एसओपी तैयार करेंगे.

जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाती है, उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी की जाने वाली एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा.

मंत्रालय ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग, कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों के खुलने के समय पर स्थिति के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय से परामर्श कर निर्णय ले सकता है.

हालांकि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय में पीएचडी और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रयोगशाला और प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है.

मंत्रालय ने कहा कि कैंटोनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा.

गृह मंत्रालय ने दोहराया कि राज्य केंद्र सरकार से चर्चा के बिना निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे.

बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लगाये जाने की घोषणा की थी और इसे चरणबद्ध तरीके से 31 मई तक बढ़ाया गया था.

इसके बाद देश में ‘अनलॉक’ प्रक्रिया की शुरुआत एक जून को हुई थी और चरणबद्ध तरीके से व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों को फिर से खोला गया.

भारत में गुरुवार को कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 6,312,583 पहुंच गई, जबकि मृतकों की संख्या 98,678 हो गई है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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