उत्तर प्रदेश: बागपत में बग़ैर अनुमति दाढ़ी रखने पर दरोगा निलंबित

अधिकारियों ने बताया कि दरोगा इंतसार अली को दो बार विभागीय अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया. नियमों की लगातार अनदेखी करने के कारण यह कार्रवाई की गई है. नियमों के अनुसार, सिखों के अलावा अन्य किसी को भी दाढ़ी रखने के लिए विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है.

अधिकारियों ने बताया कि दरोगा इंतसार अली को दो बार विभागीय अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया. नियमों की लगातार अनदेखी करने के कारण यह कार्रवाई की गई है. नियमों के अनुसार, सिखों के अलावा अन्य किसी को भी दाढ़ी रखने के लिए विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)
(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

मेरठ: उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में अनुमति के बगैर दाढ़ी रखने के लिए रमाला थाने के दारोगा को निलंबित कर दिया गया है.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि रमाला थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर इंतसार अली पर अनुमति के बगैर लंबी दाढ़ी रखने के आरोप लगने पर उन्हें निलंबित कर पुलिस लाइन भेज दिया गया है.

उन्होंने बताया कि विभाग में मूंछ रखने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिख समुदाय के अलावा अन्य किसी को भी दाढ़ी रखने के लिए विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है.

अधिकारी ने बताया कि एसआई इंतसार अली को दो बार विभागीय अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. विभागीय नियमों की लगातार अनदेखी करने के कारण यह कार्रवाई की गई है.

मूल रूप से सहारनपुर निवासी इंतसार अली पिछले तीन साल से बागपत जिले में कार्यरत हैं. लॉकडाउन से पहले उन्हें रमाला थाने में तैनाती दी गई थी.

स्थानीय मीडिया में आई खबरों के अनुसार, इंतसार अली नवंबर 2019 से ही अनुमति लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विभाग से इसकी मंजूरी नहीं मिली है.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अली ने कहा, ‘दाढ़ी रखने की अनुमति संबंधित आवेदन पिछले एक साल से एसपी और आईजी (मेरठ जोन) के कार्यालयों में लंबित है, इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. मुझे जल्द ही इस संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है.’

वहीं, अधिकारियों का कहना है कि अली को राज्य पुलिस वर्दी के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए तीन बार नोटिस दिया गया था.

बागपत के एसपी अभिषेक सिंह ने कहा, ‘अली को राज्य पुलिस वर्दी के मानदंडों को उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने नियमों का पालन करना उचित नहीं समझा. उनकी हरकतें अनुशासनहीनता के दायरे में आती हैं, जिसे पुलिस बलों में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. मैंने इस संबंध में जांच का आदेश दिया है.’

उत्तर प्रदेश पुलिस मैनुअल अधिनियम और नियमों के अनुसार सिखों को छोड़कर किसी को भी वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बिना दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं है.

न्यूज़ 18 के मुताबिक, सहारनपुर में देवबंद के उलेमाओं ने बागपत में दरोगा पर किए गए कार्रवाई को गलत बताया और एसपी को तत्काल निलंबित करने की मांग की है.

इत्तेहाद उलेमा-ए-हिंद देवबंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारि मुस्तफा देहलवी ने कहा, ‘एसपी ने अपने एक दरोगा इंतसार अली को दाढ़ी रखने के लिए लाइन हाजिर कर दिया. एसपी साहब का ऐसी कार्रवाई करना कतई ठीक नहीं है. हम अपनी और अपनी तंजीमों की तरफ से इसकी सख्त अल्फाज में निंदा करते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘यूपी सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को नौकरी में बने रहने का हक नहीं है. ऐसे लोगों को फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए.’

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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