महाराष्ट्र: पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा और उनके सहयोगी को ज़मानत मिली

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अपराध शाखा ने पोर्नोग्राफिक फिल्मों के कथित निर्माण और उन्हें ऐप्स के ज़रिये प्रसारित करने के मामले में 19 जुलाई को गिरफ़्तार किया था. सोमवार को स्थानीय अदालत ने उन्हें और उनके सहयोगी रयान थोर्प को ज़मानत दे दी.

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कारोबारी राज कुंद्रा को पोनोग्राफिक फिल्मों के कथित निर्माण और प्रसारित करने के मामले में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया. (फोटो: पीटीआई)

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अपराध शाखा ने पोर्नोग्राफिक फिल्मों के कथित निर्माण और उन्हें ऐप्स के ज़रिये प्रसारित करने के मामले में 19 जुलाई को गिरफ़्तार किया था. सोमवार को स्थानीय अदालत ने उन्हें और उनके सहयोगी रयान थोर्प को ज़मानत दे दी.

कारोबारी राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफिक फिल्मों के कथित निर्माण और प्रसारित करने के मामले में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया. (फोटो: पीटीआई)

मुंबई: अश्लील फिल्मों से जुड़े मामले में दो महीने पहले गिरफ्तार व्यवसायी राज कुंद्रा को यहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी.

अदालत ने कुंद्रा के सहयोगी रयान थोर्प को भी जमानत दे दी. थोर्प को भी जुलाई में कुंद्रा के साथ गिरफ्तार किया गया था.

कुंद्रा (46) ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका दाखिल करते हुए दावा किया था कि मामले में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है.

उन्होंने याचिका में दावा किया था कि उनके कथित संदिग्ध अश्लील सामग्री के निर्माण में ‘सक्रिय रूप से’ शामिल होने का कोई सबूत नहीं है और उन्हें मामले में ‘बलि का बकरा’ बनाया जा रहा है.

दैनिक भास्कर के अनुसार, अदालत ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है, साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि राज कुंद्रा स्थानीय थाने को जानकारी दिए बिना शहर नहीं छोड़ सकते.

इससे पहले 28 जुलाई को अदालत ने राज कुंद्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट अभ‍ियोजन के इस तर्क से संतुष्‍ट था कि जमानत के बाद कुंद्रा मामले की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.

इसके बाद कुंद्रा ने अगस्त में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था. मामले की जांच कर रही अपराध शाखा ने हाल ही में कुंद्रा और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ अदालत में पूरक आरोप पत्र दायर किया था.

उल्लेखनीय है कि यह मामला कथित तौर पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर डालने से संबंधित है.

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अपराध शाखा ने पोर्नोग्राफिक फिल्मों के कथित निर्माण और उन्हें ऐप्स के जरिये प्रसारित करने के एक मामले में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था.

तब पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत में कहा था कि कुंद्रा ने पोर्न फिल्मों के निर्माण और ऑनलाइन वितरण के अपने कारोबार से पिछले साल अगस्त से दिसंबर के बीच कम से कम 1.17 करोड़ रुपये कमाए.

कुंद्रा ने दलील दी थी कि उनके द्वारा बनाई गईं फिल्मों में प्रत्यक्ष या स्पष्ट तरीके से यौन कृत्यों को नहीं दिखाया गया.

कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद उनकी ऐप के लिए तीन फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री गहना वशिष्ठ ने एक वीडियो में कहा था कि कामुक सामग्री पोर्नोग्राफी से अलग थी. वशिष्ठ को इस साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत दे दी गई थी.

शिल्पा शेट्टी के नाबालिग बच्चों के बारे में मीडिया रिपोर्ट चिंता का विषय: अदालत

उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के गिरफ्तार होने के बाद उनके नाबालिग बच्चों पर मीडिया में प्रकाशित हो रही सामग्री पर चिंतित है.

जस्टिस गौतम पटेल की एकल पीठ ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह चिंता व्यक्त की. शिल्पा ने अपने और परिवार के खिलाफ प्रकाशित हो रहे मानहानिकारक लेखों और वीडियो के प्रसारण के विरुद्ध यह याचिका दायर की है.

याचिका में अनुरोध किया गया है कि मीडिया को ‘गलत, झूठी, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक’ सामग्री प्रकाशित करने से रोका जाए.

अदालत ने जुलाई में कहा था कि शेट्टी के खिलाफ मीडिया में प्रकाशित हो रही खबरों पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता. हालांकि, उच्च न्यायालय ने यूट्यूब पर डाले गए तीन वीडियो को हटाने का निर्देश जारी किया था.

सोमवार को शेट्टी के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने अदालत को बताया था कि वह मीडिया संस्थानों और ब्लॉग इत्यादि चलाने वाले व्यक्तियों से बातचीत कर रहे हैं और उनमें से ज्यादातर ने आपत्तिजनक पोस्टें हटाने पर सहमति जताई है.

जस्टिस पटेल ने कहा, ‘पारंपरिक मीडिया संस्थान इसका महत्व समझेंगे. हम निजी ब्लॉगरों और व्लॉगरों के लिए यह नहीं कह सकते.’

अदालत ने यह भी पूछा कि वादी को याचिका की सुनवाई के लिए इतनी जल्दी क्यों है. जस्टिस पटेल ने कहा, ‘आपको (शेट्टी) स्थायी तौर पर (मीडिया में प्रकाशित खबरों के लिए) रोक नहीं मिल सकती, तब आपको इतनी जल्दी क्यों है? राज कुंद्रा का मामला कुछ और समय तक चलने वाला है.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे शिल्पा शेट्टी की चिंता नहीं है. वे खुद को संभाल सकती हैं. मैं उनके नाबालिग बच्चों के प्रति ज्यादा चिंतित हूं. शेट्टी के व्यक्तिगत जीवन पर मीडिया की खबरें चिंता का विषय हैं. ऐसे मामलों में बच्चों पर ध्यान देना जरूरी है.’

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक अक्टूबर की तारीख तय की है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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