प्रधानमंत्री कार्यालय के पास पूर्व प्रधानमंत्रियों के आयकर रिफंड का कोई रिकॉर्ड नहीं: आरटीआई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयकर रिफंड की सूचना मांगने पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने ब्योरा देने से इनकार करते हुए कहा कि सूचना के अधिकार कानून के तहत इसकी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है.

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(फाइल फोटो: रॉयटर्स)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयकर रिफंड की सूचना मांगने पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने ब्योरा देने से इनकार करते हुए कहा कि सूचना के अधिकार कानून के तहत इसकी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है.

(फाइल फोटो: रॉयटर्स)
(फाइल फोटो: रॉयटर्स)

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के पास पूर्व प्रधानमंत्रियों के आयकर रिफंड का कोई रिकॉर्ड नहीं है. सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी में यह तथ्य सामने आया है.

पीएमओ ने पीटीआई द्वारा दायर आरटीआई आवेदन के जवाब में कहा, ‘पूर्व प्रधानमंत्रियों से संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं है.’ आरटीआई के तहत पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को मिले आयकर रिफंड की जानकारी मांगी गई थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयकर रिफंड के सवाल पर पीएमओ ने ब्योरा देने से इनकार करते हुए कहा कि सूचना के अधिकार कानून के तहत इसकी सूचना देने की जरूरत नहीं है.

पीएमओ ने कहा, ‘जो सूचना मांगी गई है वह व्यक्तिगत प्रकृति की है और आरटीआई कानून की धारा 8 (1) (आई) के तहत इसकी छूट है.’

यह धारा ऐसी व्यक्तिगत सूचना के खुलासे से रोकती है जिसका सार्वजनिक हित या गतिविधि से कोई संबंध नहीं है. यह व्यक्ति की गोपनीयता को बेवजह का दखल होगा.

हालांकि, केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी या राज्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण को यदि किसी मामले में लगता है कि वृहद जनहित में इस तरह का खुलासा किया जाना चाहिए तो ऐसा किया जा सकता है.

हालांकि यह धारा आगे यह भी कहती है कि यदि कोई सूचना संसद या राज्यों के विधानसभा को दी जा सकती है तो इसे किसी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जा सकता.

एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा प्रबंधित आयकर विभाग के कर सूचना नेटवर्क द्वारा रिफंड के बारे में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 18 साल में कम से कम पांच बार रिफंड मिला है.

आकलन वर्ष 2001-02 से इस प्लेटफार्म पर किसी व्यक्ति के स्थायी खाता संख्या (पैन) के जरिए आनलाइन रिफंड की स्थिति की जानकारी ली जा सकती है.

मोदी के मामले में आकलन वर्ष 2015-16 और 2012-13 के लिए रिफंड को बकाया मांग से समायोजित किया गया है. इस पोर्टल पर रिफंड की राशि का जिक्र नहीं है लेकिन तारीख या समायोजन का उल्लेख है.

रिफंड स्टेटस रिकॉर्ड्स के अनुसार, मोदी ने 26 सितंबर, 2018 को अपने खाते में ‘डायरेक्ट क्रेडिट’ के माध्यम से आकलन वर्ष 2018-19 के लिए रिफंड प्राप्त किया.

आकलन वर्ष 2016-17 के लिए मोदी को डायरेक्ट क्रेडिट के माध्यम से 16 अगस्त, 2016 रिफंड मिला. वहीं, 2013-14 के लिए 7 जनवरी, 2015 को, 2010-11 के लिए 9 जनवरी, 2015 को और 2006-07 के लिए 11 अक्टूबर 2007 को रिफंड चेक मिला.

चुनाव आयोग के पास जमा हलफनामे के अनुसार, मोदी के पास गुजरात के गांधीनगर में स्थित रिहाइशी प्लाट के साथ 2.5 करोड़ रुपये की संप्पत्ति है. उनके पास 1.27 करोड़ रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट और 38,750 रुपये नकद हैं.

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