बीमा संबंधी विज्ञापन गुमराह करने वाले नहीं होने चाहिए: इरडा

इरडा ने बीमा विज्ञापनों पर सर्कुलर जारी किया है. इसमें बताया गया है कि बीमा कंपनियों को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए. सर्कुलर में कहा गया है कि सभी बीमा विज्ञापन स्पष्ट, निष्पक्ष होने चाहिए.

इरडा ने बीमा विज्ञापनों पर सर्कुलर जारी किया है. इसमें बताया गया है कि बीमा कंपनियों को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए. सर्कुलर में कहा गया है कि सभी बीमा विज्ञापन स्पष्ट, निष्पक्ष होने चाहिए.

IRDA logo pti
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) का लोगो. (फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बीमा उत्पादों से संबंधित विज्ञापन स्पष्ट होने चाहिए और इनसे संभावित ग्राहकों के मन में ‘काल्पनिक’ सुरक्षा की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए.

नियामक ने बीमा विज्ञापनों पर सर्कुलर जारी किया है. इसमें बताया गया है कि बीमा कंपनियों को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए. सर्कुलर में कहा गया है कि सभी बीमा विज्ञापन स्पष्ट, निष्पक्ष होने चाहिए.

IRDA
बीमा विज्ञपन संबंधी इरडा के निर्देश.

साथ ही ये विज्ञापन गुमराह करने वाले नहीं होने चाहिए. इरडा ने कहा कि बीमा कंपनियों को सामग्री और डिजाइन का इस्तेमाल कर सूचना को कानूनी और पहुंच वाले तरीके से उपलब्ध कराना चाहिए.

इसमें कागज का आकार, रंग, फॉन्ट का प्रकार और आकार शामिल है. इरडा ने कहा कि आवश्यक खुलासा भी उसी भाषा में किया जाना चाहए जिसमें पूरा विज्ञापन है.

सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि किसी उत्पाद के नाम और लाभ में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जिससे उपभोक्ताओं में सुरक्षा की काल्पनिक भावना पैदा हो.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)