कोर्ट का मान ट्वीट से नहीं, जजों के काम और उनके फ़ैसलों से घटता है: अरुण शौरी

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराए के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने कहा कि इससे पता चलता है कि लोकतंत्र का यह स्तंभ इतना खोखला हो चुका है कि महज़ दो ट्वीट से इसकी नींव हिल सकती है.

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पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी. (फोटो: द वायर)

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराए के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने कहा कि इससे पता चलता है कि लोकतंत्र का यह स्तंभ इतना खोखला हो चुका है कि महज़ दो ट्वीट से इसकी नींव हिल सकती है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी. (फोटो: द वायर)
पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी. (फोटो: द वायर)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दो ट्वीट्स के चलते अदालत की अवमानना का दोषी ठहराए जाने और कोर्ट द्वारा इसके लिए सजा तय करने की बहस के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री, पत्रकार और लेखक अरुण शौरी ने कहा है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय किसी टिप्पणी से अपमानित होता है तो उसे कानून के तहत व्यक्ति को अपनी बात साबित करने का मौका देना चाहिए क्योंकि सत्य ही बचाव है.

इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में शौरी ने कहा कि इस मामले में कोर्ट का फैसला दर्शाता है कि लोकतंत्र का यह केंद्रीय स्तंभ इतना खोखला हो चुका है कि महज दो ट्वीट इसकी नींव को हिलाने की क्षमता रखते हैं.

मालूम हो कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भूषण के ट्वीट के संबंध में स्वत: संज्ञान लेकर उन्हें नोटिस जारी किया था, वरिष्ठ पत्रकार एन. राम और प्रशांत भूषण के साथ मिलकर शौरी ने याचिका दायर कर अदालत की अवमानना कानून, 1971 की धारा 2(सी)(आई) को चुनौती दी थी और कहा था कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार का उल्लंघन है.

हालांकि बाद में यह याचिका वापस ले ली गई और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले को हाईकोर्ट में उठाने की छूट दी.

सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराने वाले फैसले में की गई टिप्पणियों की कई पूर्व जजों, वकीलों व कानून विशेषज्ञों ने आलोचना की है.

कोर्ट ने माना था कि भूषण के ट्वीट के चलते लोगों का सुप्रीम कोर्ट में विश्वास प्रभावित हो सकता है और इसमें इस संस्थान के नींव को हिलाने की क्षमता है.

इस पर शौरी ने कहा, ‘यदि सुप्रीम कोर्ट खुद को सुरक्षित नहीं रख सकता, तो वो हमारी रक्षा कैसे करेगा? कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस ट्वीट के चलते विदेशों में भारत की छवि खराब होगी- लोकतंत्र को लेकर भारत की ओर देखा जाता है और ये ट्वीट लोकतंत्र के इस केंद्रीय स्तंभ को कमजोर करते हैं.’

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस तरह की टिप्पणियों पर निराशा व्यक्ति करते हुए अरुण शौरी ने व्यंगात्मक लहजे में कहा कि यदि कोई विज्ञापन कंपनी ट्विटर के लिए विज्ञापन बनाना चाहती है तो इससे अच्छा कोई विज्ञापन नहीं होगा कि ‘आओ ट्विटर से जुड़ो, हमारा प्लेटफॉर्म इतना शक्तिशाली है कि इस पर किया गया ट्वीट दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के केंद्रीय स्तंभ को हिलाने की क्षमता रखता है.’

उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट की नींव कितनी खोखली हो चुकी है कि यह महज दो ट्वीट से हिल सकती है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भूषण के ट्वीट नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों द्वारा की गईं इन टिप्पणियों के चलते लोगों का विश्वास सर्वोच्च न्यायालय में घटेगा. लोग कहेंगे ‘अरे यार तुम सुप्रीम कोर्ट के पास भाग रहे हो कि वो तुम्हे बचाएंगे जबकि वो खुद कह रहे हैं कि वो इतने कमजोर हो गए हैं कि दो छोटे-से ट्वीट सारे ढांचे को गिरा देंगे.’

उन्होंने कहा, ‘यह बात वही हुई जैसा कि शायर कलीम आजिज़ ने कहा है, ‘हम कुछ नहीं कहते, कोई कुछ नहीं कहता, तुम क्या हो तुम्हीं सब से, कहलवाए चलो हो.’

अरुण शौरी ने कहा कि कोर्ट के फैसलों की आलोचना और विश्लेषण करना अवमानना नहीं होता है. उन्होंने कुछ मामलों का उदाहरण देते हुए कहा कि कोर्ट के कई ऐसे निर्णय हैं जहां न्यायालय ने तर्कों को नजरअंदाज करते हुए फैसला दिया या अभी भी लंबित हैं.

उन्होंने कहा कि जैसा कोर्ट ने जज लोया और रफाल फैसले में लिया, दोनों मामलों में महत्वपूर्ण साक्ष्यों की ओर से मुंह फेर लिया गया.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 को रफाल डील की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली चार याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इस मामले में शौरी और भूषण भी याचिकाकर्ता थे.

शौरी ने कहा कि अदालत हमारे संविधान के केंद्र में स्थित बेहद महत्वपूर्ण विषयों- कश्मीर, एनकाउंटर हत्या, सीएए इत्यादि को लगातार नजरअंदाज कर रही है.

27 जून को एक ट्वीट करते हुए भूषण ने पिछले छह सालों में औपचारिक आपातकाल के बिना लोकतंत्र की तबाही के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंतिम चार मुख्य न्यायाधीशों- जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस जेएस खेहर की भूमिका की आलोचना की थी.

इस पर अरुण शौरी ने कहा कि लोग कोर्ट के फैसलों और जजों के कार्यों से प्रभावित होते हैं न कि किसी के दो ट्वीट से. यदि कोर्ट किसी बात से खुद को अपमानित महसूस करता है तो उसे व्यक्ति को अपनी बात साबित करने का मौका देना चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘क्या सत्य को उस देश में रक्षा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है? जिस देश के राष्ट्रपिता ने बार-बार कहा है कि सत्य ही भगवान है.’

अरुण शौरी ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था का मान किसी ट्वीट ने कम नहीं होता है बल्कि अन्य कई कारणों- जैसे तथ्यों को नजरअंदाज करने, महाभियोग जैसे मामलों को डील करने की प्रक्रिया अपर्याप्त और निष्पक्ष न होने और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ दुराचार के आरोपों के संबंध में पूरी तरह गोपनीयता बरतने- से कोर्ट का मान घटता है.

लेखक ने कहा कि किसी के ट्वीट पर अपना गुस्सा निकालने से अच्छा है कि इन कमियों को दूर किया जाए. 

याद रखें कि ‘भ्रष्टाचार’ का अर्थ केवल धन स्वीकार करना नहीं है. हो सकता है कि एक अकादमिक या पत्रकार पैसे को स्वीकार न करे और फिर भी वह बौद्धिक रूप से भ्रष्ट हो सकता है कि वह आदतन दूसरों के काम को अपना बताकर छापता हो या उससे नकल करता हो.

शौरी ने कहा कि इस तरह यदि कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो पैसे के भ्रष्टाचार की बात कर रहा है.

उन्होंने आगे कहा, ‘एक व्यक्ति, एक न्यायाधीश या एक राजनीतिक नेता पैसे के मामले में पूरी तरह से ईमानदार हो सकता है, लेकिन नैतिक रूप से भ्रष्ट हो सकता है, वह किताबों में उच्च सिद्धांतों की खूब पैरवी करता होगा, मौलिक अधिकारों के बारे में खूब बोलता होगा लेकिन जब इसे लागू करने की बात होती है तो वो पीछे हट जाता है. इस तरह के भ्रष्टाचार के ढेरों उदाहरण हैं.’

मालूम हो कि प्रशांत भूषण के खिलाफ एक और अवमानना मामला चल रहा है, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि भूषण ने साल 2009 में तहलका पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि पिछले 16 मुख्य न्यायाधीशों में से कम से कम आधे भ्रष्ट थे.

ट्वीट वाले मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बीते गुरुवार को सजा निर्धारण पर हुए बहस के दौरान भूषण ने अपना बयान पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सहा कि वे माफी नहीं मागेंगे और न ही उनके प्रति किसी भी तरह की उदारता बरतने की अपील करते हैं.

उन्होंने कहा कि कोर्ट जो भी सजा उन्हें देगा, उसे वे स्वीकार करेंगे. वहीं इस सुनवाई में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अदालत में प्रशांत भूषण का साथ दिया और कोर्ट से अपील की कि उन्हें कोई सजा न दी जाए.

लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब तक भूषण अपना बयान नहीं बदलते हैं, तब तक कोर्ट उन्हें सजा देने से इनकार नहीं कर सकता है.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने प्रशांत भूषण को उनके बयान पर पुनर्विचार करने के लिए 2-3 दिन का समय दिया है. हालांकि वरिष्ठ वकील ने कहा कि उन्होंने बहुत सोच-समझकर अपना बयान पेश किया है और इस तरह बेवजह समय देना कोर्ट के समय को बर्बाद करना होना.