एक समाचार चैनल पर परिचर्चा के दौरान पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ की गई टिप्पणी से धार्मिक भावनाएं आहत करने आरोप में भाजपा की प्रवक्ता नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ पुणे के अलावा मुंबई, ठाणे, भिवंडी और हैदराबाद में केस दर्ज किया गया है.
पुणे: टेलीविजन समाचार चैनल पर परिचर्चा के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी के जरिये धार्मिक भावनाओं को आहत करने आरोप में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र के पुणे में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी.
पुणे नगर निगम के पूर्व पार्षद अब्दुल गफूर पठान की शिकायत पर मंगलवार को कोंढवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘यह प्राथमिकी अब्दुल गफूर पठान के बयान के आधार पर दर्ज की गई थी. उनके बयान के अनुसार, 28 मई को उन्हें वॉट्सऐप पर (न्यूज चैनल की) ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी परिचर्चा से संबंधित लिंक प्राप्त हुआ था, जिसमें नूपुर शर्मा भी हिस्सा ले रही थीं.
उन्होंने (पठान ने) कहा कि वह पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नी के संबंध में नूपुर शर्मा की टिप्पणियां देखकर आहत हो गए थे.
इस बीच पठान ने दावा किया कि पुलिस ने पहले तो प्राथमिकी दर्ज करने के प्रति अनिच्छा जाहिर की थी, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एवं अन्य समूहों सहित विभिन्न मुस्लिम संगठनों के प्रयास से प्राथमिकी दर्ज हो सकी.
उन्होंने कहा, ‘हम शर्मा की गिरफ्तारी तक पुलिस से बात करते रहेंगे.’
रिपोर्ट के मुताबिक, इसके अलावा हैदराबाद सिटी पुलिस ने भी सांसद असदुद्दीन ओवैसी की शिकायत के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है.
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख ने ट्विटर पर भाजपा की नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर की कॉपी ट्वीट की थी.
एफआईआर में शर्मा पर पैगंबर मुहम्मद और इस्लाम धर्म के खिलाफ अपमानजनक, झूठे और आहत करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है.
उस पर आईपीसी की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत आरोप लगाया गया है. प्राथमिकी में उल्लेख है कि ये टिप्पणी टाइम्स नाउ चैनल पर एक बहस के दौरान की गई थी.
FIR has also been registered against former BJP leader Qavi Abbasi of Inquilab party for threatening @NupurSharmaBJP. pic.twitter.com/vdW1aeeuM2
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 31, 2022
ओवैसी ने उल्लेख किया कि इंकलाब पार्टी के पूर्व भाजपा नेता कवी अब्बासी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के आलोक में शर्मा को कथित रूप से धमकी देने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
इससे पहले महाराष्ट्र में ठाणे पुलिस ने सोमवार (30 मई) को शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 298 (किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से बोलना, शब्द आदि), 294 (अश्लील कृत्य और गीत), 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505बी (सार्वजनिक शरारत के लिए प्रेरित करने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया था.
मुंब्रा पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अशोक कदलाग ने कहा कि शर्मा के खिलाफ शिकायत के आधार पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है.
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, भिवंडी पुलिस ने भी शर्मा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है. भिवंडी शहर की पुलिस ने शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के उद्देश्य से), 153 ए (धर्म, जाति, निवास, जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) 153बी (आरोप, राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल पूर्वाग्रही दावे) और 505 (II) (सार्वजनिक शरारत के लिए अनुकूल बयान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की.
भिवंडी पुलिस ने कहा कि प्राथमिकी रजा अकादमी की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है. रजा अकादमी द्वारा दर्ज की गई यह दूसरी शिकायत है, जबकि पहली मुंबई के पिधोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी.
भिवंडी सिटी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चेतन काटके के अनुसार, ‘रजा अकादमी के भिवंडी शहर इकाई के संयुक्त सचिव वकास अहमद सगीर अहमद मलिक के एक बयान के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
उनके बयान के अनुसार, 28 मई को उन्हें वॉट्सऐप पर ज्ञानवापी मुद्दे पर बहस के बारे में एक लिंक मिला, जिसमें शर्मा ने भाग लिया था.
उन्होंने कहा कि पैगंबर मुहम्मद और उनकी पत्नी पर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणियों को देखकर वह आहत हुए हैं. अकादमी के नेताओं ने बाद में शिकायत दर्ज कराई.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)