हिजाब विवाद: दो मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेज से एनओसी, तो एक ने टीसी ली

कर्नाटक के मंगलुरु स्थित कॉलेज में हिजाब पर रोक का विरोध करने वाली दो मुस्लिम छात्राओं को अन्य कॉलेज में नामांकन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) दिया गया है, जबकि एक को ट्रांसफर ​सर्टिफिकेट जारी किया गया है. तीन छात्राओं में से दो ने प्रेस वार्ता कर विश्वविद्यालय परिसर में यूनिफॉर्म नियम को सख़्ती से लागू करने के फैसले पर सवाल उठाया था.

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(फाइल फोटो: पीटीआई)

कर्नाटक के मंगलुरु स्थित कॉलेज में हिजाब पर रोक का विरोध करने वाली दो मुस्लिम छात्राओं को अन्य कॉलेज में नामांकन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) दिया गया है, जबकि एक को ट्रांसफर ​सर्टिफिकेट जारी किया गया है. तीन छात्राओं में से दो ने प्रेस वार्ता कर विश्वविद्यालय परिसर में यूनिफॉर्म नियम को सख़्ती से लागू करने के फैसले पर सवाल उठाया था.

(फाइल फोटो: पीटीआई)

मंगलुरु: कर्नाटक के मंगलुरु स्थित कॉलेज में हिजाब पर रोक का विरोध करने वाली दो मुस्लिम छात्राओं को अन्य कॉलेज में नामांकन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) दिया गया है, जबकि एक को स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टीसी) जारी किया गया है.

तीन छात्राओं में से दो ने प्रेस वार्ता कर विश्वविद्यालय परिसर में यूनिफॉर्म नियम को सख्ती से लागू करने के फैसले पर सवाल उठाया था.

कॉलेज की प्राचार्या अनसूइया राय ने कहा कि प्रेस वार्ता में शामिल एक अन्य छात्रा ने कॉलेज को पत्र लिखकर माफी मांगी है और वह ऑनलाइन कक्षाओं में हिस्सा ले रही है.

राय ने कहा कि केरल की रहने वाली एमएससी (रसायन विज्ञान) की अन्य मुस्लिम छात्रा ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए स्थानांतरण प्रमाण-पत्र लिया है.

एनओसी से छात्राएं अन्य स्नातक कॉलेज में दाखिला ले पाएंगी. टीसी तब जारी की जाती है जब किसी अन्य कॉलेज में प्रवेश को मंजूरी मिल जाती है.

मंगलुरु विश्ववद्यालय के कुलपति पीएस यदापदित्या ने घोषणा की थी कि अगर मुस्लिम छात्राएं विश्वविद्यालय के यूनिफॉर्म नियमों का पालन करने को तैयार नहीं है और अन्य कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है, जहां ये प्रतिबंध नहीं हैं, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी.

मामलू हो कि हिजाब का विवाद कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में सबसे पहले तब शुरू हुआ था, जब छह लड़कियां दिसंबर 2021 में हिजाब पहनकर कक्षा में आईं और उन्हें कॉलेज में प्रवेश से रोक दिया गया.

उनके हिजाब पहनने के जवाब में कॉलेज में हिंदू विद्यार्थी भगवा गमछा पहनकर आने लगे. धीरे-धीरे यह विवाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल गया, जिससे कई स्थानों पर शिक्षण संस्थानों में तनाव का माहौल पैदा हो गया था.

फरवरी में कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में समानता, अखंडता और लोक व्यवस्था को बाधित करने वाले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी.

इस विवाद के बीच इन छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करके कक्षा के भीतर हिजाब पहनने का अधिकार दिए जाने का अनुरोध किया था.

शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब को लेकर उपजे विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए बीते 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और उसने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने संबंधी मुस्लिम छात्राओं की खाचिकाएं खारिज कर दी थीं और राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रखा था.

मुस्लिम लड़कियों ने इस आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था. बहरहाल उसी दिन इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

बीते 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की तत्काल सुनवाई के लिए याचिकाओं को खारिज कर दिया था. याचिका को खारिज करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी. रमना ने कहा था, ‘इसका परीक्षा से कोई लेना-देना नहीं है. इसे सनसनीखेज मत बनाइए.’

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)