महाराष्ट्र: गोमांस तस्करी के संदेह में भीड़ ने मुस्लिम युवक की पीट-पीटकर हत्या की

महाराष्ट्र के नासिक ज़िले का मामला. मुंबई के कुर्ला निवासी 32 वर्षीय अफ़ान अंसारी अपने सहयोगी नासिर शेख़ के साथ एक कार में मांस ले जा रहे थे, जब उन्हें कथित गोरक्षकों ने रोककर बर्बरतापूर्वक पीटा था. नासिक में ही इस महीने की शुरुआत में मवेशी तस्करी के संदेह में एक अन्य मुस्लिम युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी.

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(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

महाराष्ट्र के नासिक ज़िले का मामला. मुंबई के कुर्ला निवासी 32 वर्षीय अफ़ान अंसारी अपने सहयोगी नासिर शेख़ के साथ एक कार में मांस ले जा रहे थे, जब उन्हें कथित गोरक्षकों ने रोककर बर्बरतापूर्वक पीटा था. नासिक में ही इस महीने की शुरुआत में मवेशी तस्करी के संदेह में एक अन्य मुस्लिम युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोमांस की तस्करी के संदेह में गोरक्षकों के एक समूह ने शनिवार (24 जून) रात एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी.

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई के कुर्ला के 32 वर्षीय अफान अंसारी अपने सहयोगी नासिर शेख के साथ एक कार में मांस ले जा रहे थे, जब उन्हें कथित तौर पर गोरक्षकों ने रोका और उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की.

पुलिस ने बताया कि दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति (अफान अंसारी) की मौत हो गई.

सब इंस्पेक्टर सुनील भामरे ने कहा, ‘जब हम मौके पर पहुंचे तो कार को क्षतिग्रस्त हालत में पाया. घायल लोग कार के अंदर थे और हमने उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनमें से एक की मौत हो गई.’

पुलिस ने मामले में अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया है.

पुलिस ने कहा, ‘घायल व्यक्ति की शिकायत पर हमने हत्या और दंगे का मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच कर रहे हैं.’

उन्होंने कहा कि वे वास्तव में गोमांस ले जा रहे थे या नहीं यह लैब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा.

रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले मार्च में महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पशु वध पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम की वैधता को बरकरार रखने के आठ साल बाद बीते मार्च महीने में महाराष्ट्र सरकार ने गायों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को लागू करने के लिए एक आयोग गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.

अदालत ने कहा था कि एक सक्षम प्राधिकारी गाय, बैल या बैल के निर्यात के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी वाहन में प्रवेश कर सकता है, रोक सकता है और तलाशी ले सकता है और उसे जब्त कर सकता है. अदालत ने वध के उद्देश्य से मवेशियों के परिवहन पर प्रतिबंध को भी बरकरार रखा था.

बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के नासिक में अवैध मवेशी ले जाने के संदेह में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. इस संबंध में कथित रूप से राष्ट्रीय बजरंग दल के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था.

भिवंडी निवासी 23 वर्षीय लुकमान सुलेमान अंसारी और दो अन्य बीते 8 जून को कुछ मवेशियों को ले जा रहे थे, जब भीड़ ने उन पर हमला कर दिया था. अंसारी का शव 10 जून को बरामद किया गया.