कर्नाटक के शिवमोगा ज़िले का मामला. शिक्षा विभाग ने महिला शिक्षक का तबादला कर दिया है. इस बारे में दर्ज शिकायत में कहा गया है कि शिक्षक मंजुला देवी बीते 31 अगस्त को 5वीं कक्षा में पढ़ा रही थीं, तभी दो मुस्लिम छात्र आपस में झगड़ने लगे. शिक्षक ने दोनों को डांटा और कथित तौर पर उनसे कहा कि यह उनका देश नहीं है.
नई दिल्ली: कर्नाटक के शिवमोगा जिले के एक सरकारी स्कूल की शिक्षक द्वारा कक्षा 5 में पढ़ रहे दो मुस्लिम छात्रों को कथित तौर पर ‘पाकिस्तान चले जाने’ की बात कहने का मामला सामने आया है.
मामले से परिचित अधिकारियों ने बीते शनिवार (2 सितंबर) को बताया कि शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक का तबादला कर दिया गया है.
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जनता दल (सेक्युलर) की अल्पसंख्यक शाखा की जिला इकाई के अध्यक्ष ए. नज़रुल्लाह ने शिक्षा विभाग में इस बारे में दर्ज शिकायत में कहा है कि मंजुला देवी गुरुवार (31 अगस्त) को 5वीं कक्षा में पढ़ा रही थीं, तभी दो छात्र आपस में झगड़ने लगे. शिक्षक ने दोनों मुस्लिम समुदाय के लड़कों को डांटा और कथित तौर पर उनसे कहा कि ‘यह आपका देश नहीं है’.
उन्होंने कहा, ‘जब बच्चों ने हमें घटना के बारे में बताया तो हम स्तब्ध रह गए. हमने सार्वजनिक निर्देश उप-निदेशक (डीडीपीआई) के पास शिकायत दर्ज की और विभाग ने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की.’
घटना की जांच करने वाले खंड शिक्षा अधिकारी बी. नागराज ने कहा कि कक्षा के अन्य छात्रों ने शिकायत की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि महिला शिक्षक ने कथित तौर पर छात्रों से कहा, ‘यह आपका देश नहीं है; यह हिंदुओं का देश है. आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए. आप हमेशा के लिए हमारे गुलाम हैं’.
उन्होंने कहा कि उन्होंने घटना की रिपोर्ट सौंप दी है और भविष्य में कोई भी कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अनुसार की जाएगी.
यह घटना उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मुजफ्फरनगर जिले के एक निजी स्कूल में सांप्रदायिक टिप्पणी करने और पहाड़ा न सुना पाने पर एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए उसके सहपाठियों को प्रोत्साहित करने की आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज करने के एक हफ्ते बाद हुई है.
यह घटना तब प्रकाश में आई थी, जब बीते 25 अगस्त को शिक्षक तृप्ता त्यागी का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कक्षा दो के छात्रों से अपने मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने के लिए कहा था. इस घटना की व्यापक निंदा हुई थी.
मुस्लिम छात्र के परिवार की शिकायत पर बीते 26 अगस्त को शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जान-बूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया था.