द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट को लेकर मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज मामले में नामजद एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों और पत्रकारों को गिरफ़्तारी से सुरक्षा प्रदान की है. द हिंदू के अनुसार, बुधवार को एक अंतरिम आदेश में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को विस्तृत सुनवाई के लिए 11 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया और तब तक मणिपुर पुलिस को पत्रकारों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया. बीते महीने हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करने वाली एडिटर्स गिल्ड की फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने रिपोर्ट में ‘इंटरनेट बैन’ को ग़लती बताते हुए कहा था कि हिंसा के दौरान मणिपुर मीडिया ‘मेईतेई मीडिया’ बन गया था. गिल्ड सदस्यों पर एफआईआर को लेकर सीएम बीरेन सिंह ने कहा था कि वे ‘राज्य में और संघर्ष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं.’
संसद के विशेष सत्र के एजेंडा को लेकर कांग्रेस के संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को भेजे गए पत्र में उन मुद्दों का विवरण दिया गया है जिन पर पार्टी- और ‘इंडिया’ गठबंधन – को लगता है कि संसद में चर्चा किए जाने की जरूरत है. इसमें मुख्य रूप से नौ मुद्दों पर संसदीय चर्चा करने की बात की गई है, जिसमें अडानी समूह पर लगे ताजा आरोप, महंगाई और बेरोजगारी, किसानों की एमएसपी वृद्धि की मांग, मणिपुर के हालात, सांप्रदायिक तनाव में बढ़ोतरी, जाति जनगणना की ज़रूरत, चीन का भारतीय सीमा में अतिक्रमण और केंद्र-राज्य संबंध शामिल हैं.
उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर के एक निजी स्कूल की अध्यापिका के एक मुस्लिम छात्र को सहपाठियों द्वारा थप्पड़ मारने की कहने की घटना को लेकर शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. द हिंदू के अनुसार, सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी की इस घटना से संबंधित वीडियो की समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिका को सुनते हुए जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने मुजफ्फरनगर के एसपी से उनकी जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है. साथ ही, राज्य सरकार को भेजे गए नोटिस पर 25 सितंबर तक जवाब देने को कहा है. सोशल मीडिया पर बीते महीने सामने आए वीडियो को लेकर शिक्षक तृप्ता त्यागी के खिलाफ पीड़ित बच्चे के अभिभावकों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है.
आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने बताया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने साल 2018 में आम चुनाव से पहले 3 लाख करोड़ केंद्र को देने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था. मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, आचार्य ने यह जानकारी अपनी किताब ‘क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया’ के अपडेटेड संस्करण की नई प्रस्तावना में दी है. यह किताब पहली बार 2020 में प्रकाशित हुई थी. इस प्रस्ताव से आरबीआई और सरकार के बीच मतभेद पैदा हो गए थे.
दवा निर्माता एबॉट इंडिया ने लोकप्रिय एंटासिड डाइजीन जेल के कई बैचों को वापस ले लिया है. रिपोर्ट के अनुसार, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) द्वारा डाइजीन के इस्तेमाल को लेकर जारी परामर्श के बाद यह कदम सामने आया है. डीसीजीआई ने इस उत्पाद का सेवन न करने की सलाह देते हुए यह भी कहा था कि लोग किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के बारे में रिपोर्ट करें. डीजीसीआई ने केमिस्ट और थोक विक्रेताओं को भी इसकी बिक्री रोकने के लिए कहा था. डीसीजीआई ने 9 अगस्त को मिली एक शिकायत के बाद उत्पाद की जांच की थी. शिकायत में कहा गया था कि एंटासिड से कड़वा स्वाद और तीक्ष्ण गंध आ रही थी.
सुप्रीम कोर्ट की जेल सुधार समिति की रिपोर्ट में सामने आया है कि जेलों में महिला क़ैदी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और पुरुषों की तुलना में बदतर हालात में रह रही हैं. इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल 10 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश में महिला क़ैदियों को किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या उत्पीड़न के लिए जेल कर्मचारियों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करने की अनुमति है. देश की 40 प्रतिशत से भी कम जेलें महिला क़ैदियों के लिए सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराती हैं. सिर्फ गोवा, दिल्ली और पुदुचेरी की जेलें ही महिला कैदियों को उनके बच्चों से सलाखों या कांच के दीवार के बिना मिलने की अनुमति देती हैं. जेलों में 75 प्रतिशत महिला वार्डों को पुरुष वार्डों के साथ रसोई और सामान्य सुविधाएं साझा करनी पड़ती हैं.
उत्तर प्रदेश के महराजगंज ज़िले में दलित लड़की से बलात्कार और उसके पिता की हत्या के आरोप में भाजपा नेता के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है. डेक्कन हेराल्ड के अनुसार, 17 वर्षीय लड़की ने आरोप लगाया है कि बीते 28 अगस्त को भाजपा नेता ने उसके साथ बलात्कार किया और जब उसके पिता ने विरोध किया, तो आरोपी ने उनकी पिटाई की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. बाद में पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि लड़की की शिकायत के आधार पर बलात्कार और हत्या के अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया है.