पिछले दस सालों में वेबसाइट ब्लॉक करने के सरकारी आदेशों में सौ गुना बढ़ोतरी: आरटीआई

एक आरटीआई आवेदन के जवाब से ख़ुलासा हुआ है कि 2013 में आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत केंद्र सरकार ने वेबसाइट और ऑनलाइन पोस्ट ब्लॉक करने के 62 आदेश जारी किए थे, जबकि 2023 में अक्टूबर माह तक 6,954 ऐसे आदेश जारी किए गए.

(इलस्ट्रेशन: द वायर)

एक आरटीआई आवेदन के जवाब से ख़ुलासा हुआ है कि 2013 में आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत केंद्र सरकार ने वेबसाइट और ऑनलाइन पोस्ट ब्लॉक करने के 62 आदेश जारी किए थे, जबकि 2023 में अक्टूबर माह तक 6,954 ऐसे आदेश जारी किए गए.

(इलस्ट्रेशन: द वायर)

नई दिल्ली: बिहार के एक एक्टिविस्ट कन्हैया कुमार को सूचना के अधिकार (आरटीआई) से प्राप्त जानकारी बताती है कि 2013 से 2023 के बीच वेबसाइट ब्लॉक करने के आदेश सौ गुना से अधिक बढ़ गए हैं.

द हिंदू के मुताबिक, कुमार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत जारी वेबसाइट और ऑनलाइन पोस्ट ब्लॉक करने के आदेशों पर आंकड़े प्राप्त किए हैं.

केंद्र सरकार ने 2013 में ऐसे 62 आदेश जारी किए थे, जबकि पिछले साल अक्टूबर तक 6,954 ऐसे आदेश जारी किए गए.

यह तब हुआ है जब दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को भारत में सर्वरों के इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) एड्रेस संकलित करने का निर्देश दिया है, ताकि उन्हें जल्द ब्लॉक करने की सुविधा मिल सके.

डीओटी ने 20 दिसंबर 2023 के आदेश में कहा था, ‘वेब/एप्लिकेशन सर्वर के स्थान का जब भी आवश्यकता हो या यदि वे देश के कानूनों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं या उन्हें अदालत के आदेशों आदि के अनुसार अवरुद्ध करने की आवश्यकता है, तत्काल आधार पर पता लगाया जाना चाहिए.’

डेटा विशिष्ट पेज, प्रोफ़ाइल और वीडियो के लिए सोशल मीडिया और कंटेंट फर्मों को भेजे गए ब्लॉकिंग आदेशों को भी दर्शाता है; हालांकि, आईटी मंत्रालय ने ब्लॉकिंग नियमों में गोपनीयता का हवाला देते हुए इन आंकड़ों का विश्लेषणात्मक विवरण देने से इनकार कर दिया है.

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लॉक किए गए अधिकांश वेबपेज व्यक्तिगत पोस्ट, वीडियो या प्रोफाइल होने की संभावना है – 2022 में, केंद्र सरकार ने एक संसदीय प्रश्न के जवाब में कहा था कि 228 वेबसाइटें ब्लॉक की गईं हैं. जब अन्य आदेशों- जैसे कि सीधे सोशल मीडिया और ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं को भेजे गए आदेश- को शामिल किया जाता है तो उस वर्ष की संख्या 6,775 हो जाती है.

आईटी अधिनियम की धारा 69ए केंद्र सरकार को ‘भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या किसी भी संज्ञेय अपराध को करने के लिए उकसाने से रोकने के लिए’ ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने की अनुमति देती है.

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