नई दिल्ली: पुलिस ने संभल जिले के चंदौसी इलाके में एक मस्जिद से कथित तौर पर निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक आवाज में अजान देने के आरोप में इमाम के खिलाफ मामला दर्ज किया है और लाउडस्पीकर जब्त किया है.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने कहा कि कॉन्स्टेबल जितेंद्र कुमार और अरुण कुमार ने शनिवार (8 मार्च) को रात्रि गश्त के दौरान तेज आवाज में अजान सुनी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई. पुलिसकर्मियों ने लाउडस्पीकर जब्त कर लिया.
यह घटना चंदौसी कोतवाली थाने के अंतर्गत पंजाबियान कॉलोनी की एक मस्जिद में हुई. पुलिस ने बताया कि इमाम की पहचान हाफिज शकील शम्सी के रूप में हुई है और उन पर अदालत की अवमानना और ध्वनि प्रदूषण कानूनों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है.
चंदौसी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी मोहित चौधरी ने कहा, ‘प्राप्त शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) और 270 (सार्वजनिक उपद्रव) और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. लाउडस्पीकर को जब्त कर लिया गया है और कानूनी कार्यवाही चल रही है.’
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के महीनों में संभल में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से जुड़ी कई घटनाएं देखने को मिलीं.
बीते 23 जनवरी को पुलिस ने मस्जिद के लाउडस्पीकर को निर्धारित डेसिबल सीमा से ज़्यादा आवाज़ में इस्तेमाल करने के लिए दो इमामों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की थी. इसके अलावा 23 फरवरी, 2025 को संभल पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकरों पर कार्रवाई के तहत मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद से लाउडस्पीकर हटा दिए.
हाल ही में रामपुर ज़िले के एक गांव में मस्जिद के इमाम द्वारा लाउडस्पीकर पर इफ्तार का ऐलान करने पर एक हिंदुत्ववादी संगठन ने आपत्ति जताते हुए पुलिस में शिकायत की थी. पुलिस ने इमाम सहित नौ मुस्लिमों को गिरफ़्तार किया और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए मस्जिद से लाउडस्पीकर हटा दिया.