आय की ग़लत जानकारी देने को लेकर अडानी की सीमेंट कंपनी पर 23 करोड़ रुपये जुर्माना

आयकर विभाग ने आय के गलत विवरण देने के लिए अडानी समूह की सीमेंट कंपनी एसीसी लिमिटेड पर असेसमेंट ईयर 2015-16 और 2018-19 के लिए कुल 23.07 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. एसीसी ने कहा है कि वह इन आदेशों के ख़िलाफ़ अपील दायर करेगी और जुर्मानों पर स्टे मांगेगी.

(फोटो साभार: अडानी समूह और एसीसी सीमेंट फेसबुक/इलस्ट्रेशन: द वायर हिंदी)

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने अडानी समूह की सीमेंट कंपनी एसीसी लिमिटेड पर दो अलग-अलग जुर्माने लगाए हैं, जिनकी कुल राशि 23.07 करोड़ रुपये है.

आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2015-16 में कथित तौर पर ‘आय के गलत विवरण देने’ पर 14.22 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

इसके अलावा, विभाग ने असेसमेंट ईयर 2018-19 में ‘आय को कम दिखाने’ के आरोप में 8.85 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अडानी समूह की कंपनी इन जुर्मानों को अपीलीय प्राधिकरणों के सामने चुनौती देगी.

एसीसी ने गुरुवार (2 अक्टूबर) को नियामक फाइलिंग में कहा, ‘कंपनी दोनों आदेशों के खिलाफ आयकर आयुक्त (अपील) के सामने निर्धारित समयसीमा के भीतर अपील दायर करेगी और साथ ही संबंधित आदेशों के तहत लगाए गए जुर्माने पर स्थगन (स्टे) भी मांगेगी.’

कंपनी को ये दोनों नोटिस 1 अक्टूबर, 2025 को प्राप्त हुए और उसने कहा कि इन जुर्मानों का वित्तीय गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

एसीसी, अडानी सीमेंट की कंपनी अंबुजा सीमेंट की सहायक कंपनी है, जो इसका 50 प्रतिशत से अधिक मालिकाना हक रखती है. दोनों आयकर विभाग के जुर्माने उस अवधि के लिए लगाए गए हैं, जब यह अडानी समूह का हिस्सा नहीं थी.

सितंबर 2022 में, अडानी समूह ने स्विट्ज़रलैंड की होल्सिम ग्रुप से अंबुजा सीमेंट्स और उसकी सहायक कंपनी एसीसी लिमिटेड को 6.4 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया था.

फाइलिंग में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए, जो असेसमेंट ईयर 2015-16 से संबंधित है, आयकर विभाग ने कुछ खर्चों को सही नहीं माना और कुल 49.25 करोड़ रुपये तक अस्वीकार कर दिया और इस आधार पर यह आरोप लगाया कि आय के विवरण में गलत जानकारी दी गई.

इसके चलते विभाग ने 14.22 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. यह जुर्माना उस अस्वीकार किए गए खर्च के कर प्रभाव का 100% है.

दूसरे जुर्माने को लेकर फाइलिंग में कहा गया है कि एसीसी ने 2018-19 में 12.79 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया था. आयकर विभाग ने इसे सही नहीं माना और कहा कि इस वजह से कंपनी ने आय कम दिखाई. इसके कारण विभाग ने 8.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. यह जुर्माना उस अस्वीकृत खर्च पर लगने वाले टैक्स का 200 प्रतिशत है.

अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 में एसीसी की आय 21,762 करोड़ रुपये रही है, और सीमेंट की बिक्री 39 मिलियन टन हुई है.