मानेसर के मारुति प्लांट हिंसा मामले में 31 दोषी, 117 बरी

हरियाणा की एक अदालत ने 2012 में मानेसर के मारुति प्लांट में हुई हिंसा के मामले में 31 लोगों को दोषी ठहराया है, जबकि 117 को बरी कर दिया है.

A man stands on the roof of Maruti Suzuki's plant at Manesar, in Haryana August 21, 2012. REUTERS/Mansi Thapliyal/Files

हरियाणा की एक अदालत ने 2012 में मानेसर के मारुति प्लांट में हुई हिंसा के मामले में 31 लोगों को दोषी ठहराया है, जबकि 117 को बरी कर दिया है. अदालत दोषियों को 17 मार्च को सज़ा सुनाएगी.

A man stands on the roof of Maruti Suzuki's plant at Manesar, in Haryana August 21, 2012. REUTERS/Mansi Thapliyal/Files
(फाइल फोटो: रॉयटर्स)

गौरतलब है कि 18 जुलाई 2012 को मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में हड़ताल के दौरान हुई हिंसा में जनरल मैनेजर अवनीश देव की जिंदा जल जाने से मौत हो गई थी जबकि करीब 100 लोग घायल हुए थे. इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे. इस दौरान परिसर में जमकर तोड़फोड़ हुई थी, जबकि संयंत्र को अधिकतर हिस्सा जलकर खाक हो गया था. इस घटना के बाद प्लांट के 525 श्रमिकों की नौकरी चली गई थी.

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यह हिंसा एक कर्मचारी के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई के मुद्दे पर शुरू हुई थी. जिसके बाद मारुति के मानेसर प्लांट को एक महीने के लिए बंद करना पड़ा था.