ट्विटर ने इसके साथ ही भारत में 26 मई 2021 से 25 जून 2021 के बीच यूज़र्स की शिकायतों के प्रबंधन को लेकर एक पारदर्शिता रिपोर्ट भी प्रकाशित की है, जो देश में लागू हुए नए आईटी नियमों के तहत अनिवार्य थी.
संविधान के अनुच्छेद 139ए के तहत केंद्र सरकार ने सात जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें आईटी नियमों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था. अदालत ऐसा करने से मना कर दिया है.
केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर न्यूज़ बॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) की याचिका पर उससे जवाब मांगा है. इस याचिका में दलील दी गई है कि नए आईटी नियम सरकारी अधिकारियों को मीडिया की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ‘अनुचित रूप से प्रतिबंधित करने’ की ‘अत्यधिक शक्ति’ प्रदान करते हैं.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कम्प्लेंट काउंसिल (बीसीसीसी) को संउसके सदस्य चैनलों के लिए द्वितीय श्रेणी के स्व-नियामक के तौर पर पंजीकृत किया है. यह टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री के ख़िलाफ़ आईं शिकायतों के समयबद्ध निपटान के लिए तीन-स्तरीय वैधानिक तंत्र प्रदान करेगी.
न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़लॉन्ड्री की रिपोर्टर निधि सुरेश के ख़िलाफ़ यह एफआईआर न्यूज़ 18 के पत्रकार दीप श्रीवास्तव की शिकायत पर दर्ज की गई है. निधि की एक रिपोर्ट में यूपी की एक महिला ने आरोप लगाया था कि उनके धर्म परिवर्तन संबंधी ख़बर बनाने को लेकर दीप ने उन्हें धमकाया और पैसे लिए.
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए आईटी नियमों के ख़िलाफ़ द वायर, द न्यूज़ मिनट, द क्विंट आदि समाचार वेबसाइट ने अदालत में याचिका दायर की है, जिसमें नियमों का पालन नहीं करने के लिए सरकारी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है.
केंद्र सरकार का यह क़दम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दिल्ली और मद्रास हाईकोर्ट सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं. नए आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों को तेज़ी से विवादास्पद सामग्रियों को हटाना होगा, शिकायत समाधान अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और जांच में सहयोग करना होगा.
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने प्रेस स्वतंत्रता को नियंत्रित करने वाले 37 राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों की सूची जारी की है, जिसमें उत्तर कोरिया के किम जोंग-उन, पाकिस्तान के इमरान ख़ान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है. रिपोर्ट के अनुसार ये सभी वे हैं जो 'सेंसरशिप तंत्र बनाकर प्रेस की आज़ादी को रौंदते हैं, पत्रकारों को मनमाने ढंग से जेल में डालते हैं या उनके ख़िलाफ़ हिंसा भड़काते हैं.
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने याचिका दायर कर दावा किया है कि उनके बारे में मनगढ़ंत समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बारे में ग़लत बात की है. उन्होंने कहा कि निहित स्वार्थों वाले लोगों द्वारा ऐसी ख़बरें प्रसारित की जा रही हैं, ताकि कैबिनेट फेरबदल के दौरान उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाए.
भारतीय उच्चायोग ने बीते 24 जून को मालदीव के विदेश मंत्रालय को एक नोट भेजा था, जिसमें वहां तैनात राजनयिक कर्मचारियों की गरिमा पर हमला करने वाले दुर्भावनापूर्ण समाचार लेखों और सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में शिकायत की गई थी.
घटना इंफाल पूर्वी ज़िले की है. एक स्थानीय अख़बार के स्तंभकार के घर के बाहर क़रीब 20 लोगों ने इकट्ठा होकर नारेबाज़ी की और समाचार पत्र की प्रतियां जलाई. इन स्तंभकार ने एक लेख में इंफाल के कांगला किले के अंदर कंगलाशा की प्रतिमा से प्रॉप्स हटाने के लिए उठाए गए क़दमों का उल्लेख किया था.
एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आधिकारिक दस्तावेज़ों में कहा है कि भारत में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, जो केंद्र सरकार को ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने का अधिकार देता है. फ़िर भी सरकार नियमों के साथ छेड़छाड़ करने का विकल्प चुनते हुए नए आईटी क़ानून लेकर आई.
ख़बर बनाने के लिए एक व्यक्ति को विधान भवन के सामने आत्मदाह के लिए उकसाने के मामले में आरोपी को ज़मानत से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पत्रकार का काम है कि वे समाज में होने वाली प्रत्याशित या एकाएक हुई घटना पर नज़र रखें और बिना किसी लाग-लपेट के उसे दुनिया के सामने लाएं.
अयोध्या के एक पत्रकार पाटेश्वरी सिंह ने दावा किया कि एक भाजपा विधायक के ख़िलाफ़ खबर लिखने के चलते उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. उन्हें मंगलवार शाम पांच-छह लोगों ने पीटा है. पुलिस का कहना है कि अभी अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज हुआ है, पर्याप्त जांच के बाद ही विधायक का नाम जोड़ा जाएगा.
नए आईटी नियमों के तहत गूगल ने अपनी पहली मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा है कि उसे स्थानीय क़ानूनों या व्यक्तिगत अधिकारों के कथित उल्लंघन को लेकर शिकायतें मिलीं, जिसके परिणामस्वरूप 59,350 सामग्रियां प्लेटफॉर्म से हटाई गईं.