पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही 17 साल की लड़की और 20 साल के लड़के को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देते हुए कहा है कि उत्तर भारत में ख़ासकर हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ‘ऑनर किलिंग’ की घटनाएं होती रहती हैं, ऐसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी राज्य की है.
मामला हरियाणा के फ़रीदाबाद ज़िले के बल्लभगढ़ का है. युवक-युवती ने परिवार की मर्ज़ी के बिना बीते फरवरी माह में प्रेम विवाह कर लिया था. दोनों ने अदालत से सुरक्षा की मांग भी की थी.
राजस्थान के दौसा ज़िले का मामला. एक युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही 18 वर्षीय युवती का उसके परिवारवालों ने बीते एक मार्च को अपहरण कर लिया था. तीन मार्च को पिता ने युवती की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या करने के बाद पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था.
मामला गोरखपुर ज़िले का है. पुलिस ने बताया कि कथित ऑनर किलिंग के इस मामले में मुस्लिम शख़्स को पसंद करने वाली एक युवती से नाराज़ उसके पिता, भाई और बहनोई ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. सभी आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है.
हरियाणा के सिरसा ज़िले में बीते पांच जनवरी को युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. बीते एक जनवरी को पानीपत में एक युवक की हत्या कर दी गई थी. पिछले साल नवंबर में उन्होंने दूसरी जाति की एक युवती से शादी की थी. 30 दिसंबर को रोहतक में शादी करने जा रहे युवक-युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. युवती का परिवार शादी के ख़िलाफ़ था.
हरियाणा के पानीपत में बीते एक जनवरी की रात को हुई घटना. इससे पहले बीते 30 दिसंबर को रोहतक शहर में कोर्ट मैरिज करने जा रहे युवक-युवती की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
यह मामला हरियाणा के रोहतक शहर का है. दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना में युवक का भाई घायल हो गया है. कहा जा रहा है कि युवती का परिवार इस शादी के ख़िलाफ़ था. पुलिस को शक है कि युवती के पिता ने ही दोनों की हत्या करवाई है.
मामला मैनपुरी के फरंजी का है, जहां बीते जून में 24 वर्षीय चांदनी ने परिवार की इच्छा के ख़िलाफ़ प्रतापगढ़ के अर्जुन जाटव से मंदिर में विवाह किया था. पुलिस ने बताया कि बीते शुक्रवार चांदनी का शव फरंजी में परिवार के खेत में दफ़न मिला. हत्या के आरोप में उनके दो भाइयों और मां को हिरासत में लिया गया है.
मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले का है. पुलिस ने बताया कि युवक और युवती की ज़हर देकर हत्या करने के बाद शव परिजनों ने जला दिया था. पुलिस ने आंशिक रूप से जले शवों को क़ब्ज़े में लिया है. इस संबंध में युवक के चाचा और युवती के भाई को गिरफ़्तार किया गया है.
राजस्थान के झुंझुनू ज़िले का मामला. पुलिस के अनुसार, शादी के बाद आरोपी की बेटी अपने प्रेमी के साथ चली गई थी. आरोपी का कहना है कि रिहा होने के बाद वह अपनी बेटी को भी मार डालेगा.
घटना हरदोई ज़िले के भदैचा गांव की है. पुलिस ने बताया कि 20 वर्षीय दलित युवक को कथित तौर पर दूसरी जाति की एक युवती से रिश्ते के चलते लड़की के परिजनों ने चारपाई से बांधकर जिंदा जला दिया. घटना की जानकारी के बाद इस सदमे से युवक की मां की भी मौत हो गई.
हरियाणा के सोनीपत ज़िले का मामला. पुलिस ने मृतक युवती के भाई, मां, बहन और पिता समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया.
राजस्थान लिंचिंग संरक्षण विधेयक 2019 के तहत मॉब लिंचिंग की घटनाओं में पीड़ित की मौत पर दोषी को आजीवन कारावास और एक से पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. वहीं ऑनर किलिंग के मामलों में फांसी या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकेगी.
राजस्थान विधानसभा में ‘राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक 2019’ और ‘वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक 2019’ पेश किया गया. विधेयक में मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग को संज्ञेय और ग़ैर-ज़मानती अपराध बनाया गया है.
मुंबई पुलिस ने बताया कि आरोपी पिता को गिरफ़्तार कर लिया गया है. वह बेटी के उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करने से नाराज़ थे.