पूर्व नौकरशाहों द्वारा प्रधान न्यायाधीश को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि हम इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि शीर्ष अदालत ने इस मामले को इतना ज़रूरी क्यों समझा कि दो महीने के भीतर फैसला लेना पड़ा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले की जांच गुजरात की 1992 की माफ़ी नीति के अनुसार की जानी चाहिए, न कि इसकी वर्तमान नीति के अनुसार.
बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के ख़िलाफ़ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने जो किया, उसके लिए उन्हें सज़ा मिली. सवाल यह है कि क्या वे सज़ा माफ़ी के हक़दार हैं और क्या यह माफ़ी क़ानून के मुताबिक़ दी गई.
दाहोद के डीएम को सौंपे ज्ञापन में रंधिकपुर के मुस्लिम समुदाय ने कहा है कि वे डर के चलते गांव छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा, ख़ासकर महिलाओं की चिंता है. जब तक 11 दोषियों की गिरफ़्तारी नहीं होती, वे नहीं लौटेंगे. 2002 दंगों में रंधिकपुर गांव में ही बिलकीस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उनके परिजनों की हत्या की गई थी.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भंडारा ज़िले में तीन लोगों द्वारा एक महिला से बलात्कार की घटना पर विधानपरिषद में हुई चर्चा के दौरान कहा कि बिलक़ीस बानो मामले के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद रिहा किया गया, लेकिन किसी अपराध के आरोपियों को सम्मानित किया जाना ग़लत है.
बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके सात परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के ख़िलाफ़ एक याचिका टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एक अन्य याचिका माकपा नेता सुभाषिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवती लाल और लखनऊ की पूर्व प्रोफेसर व कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा ने दाख़िल की है.
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज सुजाता मनोहर साल 2003 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य थीं, जब आयोग ने बिलक़ीस बानो गैंगरेप मामले में हस्तक्षेप किया था. उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं पर उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करते. यह सज़ा माफ़ी उनकी सुरक्षा को लेकर सही संदेश नहीं देती है.
गुजरात से कांग्रेस के तीन मुस्लिम विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार को वर्ष-2002 बिलक़ीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्रक़ैद के सज़ायाफ़्ता 11 दोषियों की रिहाई के ‘शर्मनाक फैसले’ को वापस लेने का निर्देश दें.
बिलक़ीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 लोगों को साल 2008 में उम्रक़ैद की सज़ा सुनाने वाले जज जस्टिस यूडी साल्वी ने उन्हें रिहा किए जाने के क़दम की निंदा करते हुए सवाल उठाया है कि दोषियों को गुजरात सरकार की 1992 में बनी क्षमा नीति के तहत रिहा किया गया है अगर सरकार द्वारा 2014 में बनी वर्तमान क्षमा नीति का पालन किया जाता तो ये दोषी रिहा नहीं हुए होते.
सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद पानसरे की वर्ष 2015 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बीते दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके परिवार के सदस्यों की ओर से दायर अर्ज़ी स्वीकार कर जांच का ज़िम्मा महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) को सौंपा था.
एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले में आरोपी अरुण फरेरा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका में कहा है कि उनका मामला अधिवक्ता सुधा भारद्वाज के समान ही है, जिन्हें अदालत द्वारा दिसंबर 2021 में डिफॉल्ट ज़मानत दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट से बिलक़ीस बानो मामले के 11 दोषियों की सज़ा माफ़ी रद्द करने का आग्रह करते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत इन हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है कि इस तरह का निर्णय हर उस बलात्कार पीड़िता को हतोत्साहित और प्रभावित करेगा जिन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा करने को कहा जाता है.
बिलक़ीस बानो के बलात्कार के 11 दोषियों की सज़ा माफ़ करने वाली सरकारी समिति का हिस्सा रहे गोधरा से भाजपा विधायक सीके राउलजी ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्हें नहीं पता कि जेल से रिहा किए गए दोषी अपराध में शामिल थे या नहीं और यह संभव है कि उन्हें फंसाया गया हो.
बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की सज़ा माफ़ करने वाली समिति के चार सदस्य भाजपा से जुड़े थे, जिनमें दो विधायकों के अलावा पूर्व पार्षद और गोधरा अग्निकांड मामले के गवाह मुरली मूलचंदानी शामिल थे. उस मामले में उनकी गवाही को कोर्ट ने झूठा क़रार दिया था.
बिलक़ीस बानो की वकील द्वारा जारी बयान में उन्होंने गुजरात सरकार से उनके बलात्कार के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के फ़ैसले को वापस लेने और बिना डर और शांति से जीने का उनका अधिकार लौटाने की अपील की है. उन्होंने सवाल किया, 'क्या एक औरत को मिले इंसाफ़ का यही अंत है?'
सावरकर ने अपनी किताब '6 गौरवशाली अध्याय' में बलात्कार को राजनीतिक हथियार के तौर पर जायज़ ठहराया था. आज़ाद होने के बाद एक अपराधी ने कहा भी कि उन्हें उनकी राजनीतिक विचारधारा के कारण दंडित किया गया. वे शायद यह कहना चाह रहे हों कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, मात्र सावरकर की राजनीतिक विचारधारा लागू की थी.