मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने पूर्व आईएएस ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह को चुनाव आयुक्त बनाया

चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अचानक इस्तीफ़े के बाद चुनाव आयोग में आयुक्तों के कुल दो पद रिक्त थे. चयन समिति में विपक्ष के एकमात्र सदस्य कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने नियुक्तियों पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम उन्हें पहले से उपलब्ध नहीं कराए गए थे.

क्यों चुनाव आयोग की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ चुकी है?

बिना कोई कारण बताए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफ़ा इस बात का नवीनतम उदाहरण है कि पिछले पांच वर्षों में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कैसे संदेह के घेरे में आ गई है.

क्या अब जैसा मोदी सरकार चाहेगी वैसा होगा चुनाव आयोग?

वीडियो: शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा ने बीते 12 दिसंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक 2023 पारित कर दिया. इसका उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यालय को विनियमित करना है. साथ ही आयोग के कामकाज की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करना है.

चुनाव आयुक्त विधेयक पर सवाल: ‘अंपायर को टीम के कैप्टन के मातहत नहीं रखा जा सकता’

केंद्र के नए चुनाव आयुक्त विधेयक के बारे में क़ानून के जानकारों का कहना है कि इसका सबसे चिंताजनक पहलू चुनाव आयुक्तों के साथ-साथ मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर से घटाकर कैबिनेट सचिव के बराबर करना है क्योंकि सचिव स्पष्ट रूप से सरकार के अधीन होकर काम करते हैं.

‘चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक आयोग को पीएम के हाथ की कठपुतली बनाने का प्रयास है’

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक में कहा गया है कि आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति करेगी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे. विपक्ष का कहना है कि यह क़दम चुनावों की निष्पक्षता को प्रभावित करेगा.

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से सीजेआई को हटाने के लिए नया विधेयक लाई सरकार

केंद्र सरकार के विधेयक में कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति करेगी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नियुक्ति समिति में पीएम और विपक्ष के नेता के साथ सीजेआई भी होंगे.

‘सरकार के तोते की तरह काम करता था चुनाव आयोग, कोर्ट के फैसले का लोकतंत्र पर होगा गहरा असर’

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अब से मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति एक समिति की सलाह से होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजेआई शामिल होंगे. इस बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई करेंगे: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का स्वतंत्र तंत्र बनाए जाने की मांग संबंधी याचिकाओं को सुनते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 को कई दशक बीत गए, लेकिन विभिन्न दलों ने इन नियुक्तियों के लिए कोई क़ानून पेश नहीं किया. स्पष्ट है कि सत्ता में मौजूद दलों की एक ग़ुलाम आयोग के माध्यम से सत्ता में बने रहने की अतृप्त इच्छा होगी.

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समिति गठित करने संबंधी विधेयक राज्यसभा में पेश

माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता, तटस्थता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन को लेकर एक निजी विधेयक पेश किया. संविधान (संशोधन) विधेयक-2022 में भारतीय चुनाव आयोग का एक स्थायी स्वतंत्र सचिवालय स्थापित करने की भी बात कही गई है.

पीएमओ बैठक विवाद: क़ानून मंत्रालय ने कहा, वह पत्र सचिव या सीईसी के प्रतिनिधि के लिए था

चुनाव आयोग को बीते 15 नवंबर को कानून मंत्रालय की ओर से एक पत्र मिला था, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा मतदाता सूची को लेकर एक बैठक लेने वाले हैं और चाहते हैं कि इसमें ‘मुख्य चुनाव आयुक्त’ मौजूद रहें. इस ‘असामान्य’ पत्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, क्योंकि चुनाव आयोग आमतौर पर अपने कामकाज की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए सरकार से दूरी बनाए रखता है.

केंद्र से बैठक में शामिल होने का पत्र मिलने पर चुनाव आयुक्त ने पीएमओ से बातचीत की थीः रिपोर्ट

चुनाव आयोग को बीते 15 नवंबर को कानून मंत्रालय की ओर से एक पत्र मिला था, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा एकल मतदाता सूची को लेकर एक बैठक लेने वाले हैं और चाहते हैं कि इसमें ‘मुख्य चुनाव आयुक्त’ मौजूद रहें. यह पत्र बहुत ही असामान्य था, क्योंकि चुनाव आयोग आमतौर पर अपने कामकाज की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए सरकार से दूरी बनाए रखता है.

पीएमओ की बैठक में चुनाव आयुक्तों को बुलाने वाले पत्र पर पूर्व सीईसी ने कहा- यह उचित नहीं

बीते 15 नवंबर को चुनाव आयोग को क़ानून मंत्रालय का एक पत्र मिला था, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा एकल मतदाता सूची को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और चाहते हैं कि इसमें ‘मुख्य चुनाव आयुक्त’ मौजूद रहें. इस पत्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग अपने कामकाज की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए सरकार से दूरी बनाए रखता है.

पीएमओ के चुनाव सुधारों पर चुनावों आयुक्तों के साथ बातचीत पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा

चुनाव आयोग को बीते 15 नवंबर को क़ानून मंत्रालय की ओर से एक पत्र मिला था, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा एकल मतदाता सूची को लेकर एक बैठक लेने वाले हैं और चाहते हैं कि इसमें ‘मुख्य चुनाव आयुक्त’ मौजूद रहें. यह पत्र बहुत ही असामान्य था, क्योंकि चुनाव आयोग आमतौर पर अपने कामकाज की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए सरकार से दूरी बनाए रखता है.