आईसीजे और अंतरराष्ट्रीय क़ानून से फिलहाल बस थोड़ा-सा समय मिला है, जिसका उपयोग भारत और पाकिस्तान दोनों के ही राजनीतिक नेतृत्व को उस संकट से बाहर निकलने में करना चाहिए, जहां एक इंसान की ज़िंदगी पर तलवार न लटक रही हो.
अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान से जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने को कहा था. कुलभूषण जाधव जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद हैं.
वीडियो: जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को दी गई फांसी की सज़ा पर अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने रोक लगा दी. इस मुद्दे पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने भारत के हक़ में फ़ैसला सुनाते हुए पाकिस्तान से जाधव को कॉन्स्युलर एक्सेस देने को कहा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है.
इस फैसले से यह तय हो जाएगा कि एक भारतीय नागरिक जाधव को राजनयिक पहुंच न देकर पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया या नहीं.
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में सज़ा-ए-मौत देने के मामले में चार दिन तक चलने वाली सुनवाई के दौरान दोनों देश अपनी-अपनी दलीलें रखेंगे. भारत की कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच यानी कांसुलर एक्सेस मुहैया कराने की मांग.
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा लिखित दलीलें दाख़िल करने के लिए भारत और पाकिस्तान को क्रमश: 17 अप्रैल और 17 जुलाई की समय सीमा दी गई है.
क्या कारण है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नहीं बता पा रहीं कि वे और उनका मंत्रालय जाधव की मां व पत्नी को पाकिस्तान के मानवीय मुलाकात के झांसे से बचाने में क्यों विफल रहे?
विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा एहतियात की आड़ में जाधव के परिवार के सदस्यों की सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनाओं का ध्यान नहीं रखा गया.
जासूसी के आरोप में मौत की सज़ा पाने वाले भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं.
पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, 'कानून के तहत हम जासूसी में शामिल कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच नहीं दे सकते.'
‘राष्ट्रवादी पाकिस्तानी वकीलों’ को लगता है कि यही वह अवसर है जब वे अपने देश से अपने वास्तविक प्रेम का इज़हार कर दें और कुलभूषण जाधव का मुक़दमा कोई वकील न लड़ पाए. दक्षिण एशिया में ऐसी न्यायिक देशभक्ति नई नहीं है.
पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने सोमवार को कुलभूषण जाधव को मौत की सज़ा सुनाई है. पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण भारतीय ख़ुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी कर रहे थे.
पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को 3 मार्च, 2016 को बलूचिस्तान के मश्केल क्षेत्र से गिरफ्तार करने का दावा करते हुए कहा कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी कर रहे थे.