पाकिस्तानी नेवी के एक रिटायर कमोडोर ने कहा था कि भगत सिंह की ‘उपमहाद्वीप की आज़ादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं थी.’ संसद में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि इसे लेकर पाकिस्तान सरकार को कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है.
चार साल के स्वैच्छिक निर्वासन के बाद पाकिस्तान लौटे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ ने कहा कि उन्हें उस समय पाकिस्तान की सेना का नेतृत्व करने वाले (दिवंगत) जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ ने सत्ता से बाहर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने करगिल युद्ध का विरोध करने के साथ भारत और अन्य प्रमुख पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने का सुझाव दिया था.
सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में की गई थी. संधि के तहत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया था. पूर्वी नदियों का औसत 33 मिलियन एकड़ फुट जल पूरी तरह इस्तेमाल के लिए भारत को दे दिया गया और पश्चिमी नदियों का क़रीब 135 मिलियन एकड़ फुट पानी पाकिस्तान को दिया गया.
पाकिस्तान और भारत राजनयिक पहुंच को लेकर 2008 में हुए एक समझौते के तहत जेलों में बंद असैन्य क़ैदियों और मछुआरों की सूची साझा करते हैं. भारत ने पाकिस्तान से 536 ऐसे भारतीय मछुआरों और तीन नागरिक क़ैदियों को रिहा करने का अनुरोध किया, जिन्होंने अपनी जेल की अवधि पूरी कर ली है और जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि हो गई है.
पाकिस्तान के वित्त मंत्री हम्माद अज़हर द्वारा बुधवार को भारत से कपास और चीनी आयात करने की घोषणा से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के आंशिक रूप से बहाल होने की उम्मीद बढ़ी थी. भारत के पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद से दोनों देशों में व्यापार संबंध ठप हैं.
पिछले साल जुलाई में अंतरराष्ट्रीय अदालत ने अपने फैसले में पाकिस्तान को राजनयिक पहुंच की अनुमति देने और मौत की सजा की प्रभावी समीक्षा करने का निर्देश दिया था. अदालत ने कहा था कि पाकिस्तान ने राजनयिक पहुंच न देकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है
अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जुलाई में भारत के पक्ष में फैसला देते हुए कुलभूषण जाधव की फांसी की सज़ा पर रोक लगा दी थी और कहा था कि पाकिस्तान जाधव को दी गई मौत की सज़ा पर समीक्षा करे. जाधव को पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है.
जुलाई में अंतरराष्ट्रीय अदालत के निर्देश के बाद पाकिस्तान ने जाधव को राजनयिक पहुंच दी थी, जिसके बाद दो सितंबर को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के प्रभारी गौरव अहलूवालिया ने जाधव से मुलाकात की थी.
भारत को पहली बार पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच मिली. सोमवार को इस्लामाबाद में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया ने जाधव से मुलाकात की. यह मुलाकात अंतरराष्ट्रीय अदालत द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत हुई.
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने बीते रविवार को ट्वीट कर कहा था कि कुलभूषण जाधव को राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप राजनयिक पहुंच दो सितंबर को उपलब्ध कराई जाएगी.
आईसीजे और अंतरराष्ट्रीय क़ानून से फिलहाल बस थोड़ा-सा समय मिला है, जिसका उपयोग भारत और पाकिस्तान दोनों के ही राजनीतिक नेतृत्व को उस संकट से बाहर निकलने में करना चाहिए, जहां एक इंसान की ज़िंदगी पर तलवार न लटक रही हो.
अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान से जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने को कहा था. कुलभूषण जाधव जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद हैं.
वीडियो: जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को दी गई फांसी की सज़ा पर अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने रोक लगा दी. इस मुद्दे पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने भारत के हक़ में फ़ैसला सुनाते हुए पाकिस्तान से जाधव को कॉन्स्युलर एक्सेस देने को कहा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है.
इस फैसले से यह तय हो जाएगा कि एक भारतीय नागरिक जाधव को राजनयिक पहुंच न देकर पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया या नहीं.