सीबीआई ने रेलवे में नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से ज़मीन लेने के आरोप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा तथा हेमा के अलावा कई उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ यह एफ़आईआर दर्ज की गई है. यह कथित घोटाला तब का है, जब राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव संप्रग सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री थे.
झारखंड की राजधानी रांची के चारा घोटाले के पांच मामलों में से सभी में अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ज़मानत मिल चुकी है. अब उनके ख़िलाफ़ पटना में ही चारा घोटाले के मामले विचाराधीन रह गए हैं.
कोर्ट ने चारा घोटाला के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावा पूर्व सांसद आरके राणा को भी पांच वर्ष क़ैद और 60 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है. पशुपालन विभाग के तत्कालीन सचिव बेक जूलियस को 4 साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने का दंड मिला है.
सीबीआई अदालत ने राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के अलावा 74 अन्य को चारा घोटाले से जुड़े 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार गबन मामले में दोषी ठहराया है. लालू को चारा घोटाला के चार अन्य मामलों में 14 साल जेल की सज़ा सुनाई जा चुकी है. इनके अलावा बांका-भागलपुर कोषागार से अवैध रूप से धन की निकासी से संबंधित एक और मामला सीबीआई पटना के समक्ष लंबित है.
सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के तीन विभिन्न मामलों में दिसंबर 2017 से जेल में बंद राजद प्रमुख व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है. 73 वर्षीय लालू यादव वर्तमान में दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं.
लालू प्रसाद यादव देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख रुपये की राशि के गबन के आरोप में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराए जाने के बाद से जेल में थे. उनके रिहा हो जाने की संभावना है, क्योंकि चारा घोटाले के अन्य तीन मामलों में उन्हें पहले ही ज़मानत मिल चुकी है.
ग्राउंड रिपोर्ट: बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर स्थित मोतीपुर चीनी मिल 1932 स्थापित की गई थी. 1980 में राज्य सरकार ने इसका संचालन अपने हाथ में लिया और वर्ष 1997 में यह बंद हो गई. आज हालात ये हैं कि बिहार में 28 में से सिर्फ 11 चीनी मिलें ही चल रही हैं. ये सभी चीनी मिलें सिर्फ़ छह ज़िलों में स्थित हैं.
झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा कोषागार गबन मामले में सज़ा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को ज़मानत दे दी है, हालांकि दुमका कोषागार गबन मामले में ज़मानत न मिलने के चलते उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना होगा.
सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार मामले के जांच अधिकारी सतीश डागर ने ऐसे समय में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की है, जब बीते 31 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच चार महीने में पूरी करने का आदेश दिया था.
अरबों रुपयों के चारा घोटाले के चार मामलों में से एक देवघर कोषागार गबन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राजद प्रमुख को ज़मानत दी है, लेकिन अन्य दो मामलों में सज़ायाफ्ता होने के चलते उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा.
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर सीबीआई द्वारा एनएसए अजीत डोभाल के फोन को अवैध रूप से टैप करने की जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की गई थी. एजेंसी ने अदालत के समक्ष हलफनामा दायर कर जवाब दिया.
11 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई. फैसले का स्वागत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि न्याय मिलेगा. हमें न्यायपालिका पर भरोसा है.
अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक अलग मामले में राजद प्रमुख लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेट तेजस्वी और अन्य की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी.
आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने बतौर रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों का ठेका सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक निजी कंपनी को दिया था.
बिहार में लालू प्रसाद यादव के बाद मुस्लिम समुदाय को नीतीश कुमार से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन वो एक-एक कर टूटती चली गईं.