एनजीटी ने अप्रैल में ऋषिकेश-देहरादून रोड के पास बड़कोट वन रेंज में लगी आग संबंधी कार्यवाही में वकील गौरव बंसल को न्याय मित्र नियुक्त किया था. अपनी रिपोर्ट में बंसल ने कहा है कि जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए सरकार के पास समुचित अग्निशमन उपकरण और वाहन ही नहीं हैं.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना को दी गई पर्यावरणीय मंज़ूरी पर पुनर्विचार करने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति के आचरण, संरचना और निष्कर्षों पर सवाल उठाए हैं.
मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में 25 मई को दो और चीता शावकों की मौत हो गई. इसके पहले 23 मई को एक शावक की मौत हो गई थी. प्रोजेक्ट चीता शुरू होने के बाद इस पार्क में अब तक तीन वयस्क और तीन शावक चीतों की जान जा चुकी है.
कूनो नेशनल पार्क में पैदा हुए चार चीता शावकों में से एक की 23 मई को मौत हो गई. मध्य प्रदेश वन विभाग का कहना है कि शावक कमज़ोर था. प्रोजेक्ट चीता शुरू होने के बाद इस नेशनल पार्क में चार चीतों की जान जा चुकी है.
मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट के तहत दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता दक्षा की मंगलवार को मौत हो गई. इससे पहले मार्च और अप्रैल में भी एक-एक चीते की मौत हो चुकी है.
ग्रेट निकोबार द्वीप में 72,000 करोड़ रुपये की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए दी गई वन और पर्यावरण मंज़ूरी में हस्तक्षेप करने से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इनकार कर दिया है. परियोजना के विरोध में पर्यावरणविदों का कहना है कि यह स्थानीय समुदायों को प्रभावित करेगी और द्वीप की नाज़ुक पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता को नुकसान पहुंचाएगी.
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की रिपोर्ट बताती है कि यूपी में चल रहे 111 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से 29 पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित अपशिष्ट निर्वहन मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं. राज्य की कुल सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता में 15 प्रतिशत का हिस्सा रखने वाले ये प्लांट गंगा और इसकी सहायक नदियों की मुख्य धारा के पास स्थित हैं.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रेट निकोबार द्वीप की करीब 130.75 वर्ग किलोमीटर वन भूमि को एक विकास परियोजना के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी है, जबकि स्वयं मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक़, प्रस्तावित वनों की कटाई से सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन प्रभावित होंगे.
विशेष रिपोर्ट: द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की पड़ताल बताती है कि गोवा के दो गांवों- अमोना और नवेलिम में वेदांता के लौह अयस्क से कच्चा लोहा बनाने वाले दो संयंत्रों के संचालन में कई पर्यावरणीय क़ानूनों का उल्लंघन किया गया है.
आदिवासियों ने कई दशकों तक अपने वन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसके फलस्वरूप वन अधिकार क़ानून, 2006 आया था. अब सालों के उस संघर्ष और वनाधिकारों को केंद्र सरकार के नए वन संरक्षण नियम, 2022 एक झटके में ख़त्म कर देंगे.
वन संरक्षण अधिनियम-2022 के तहत लागू नए नियम बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि को डाइवर्ट करने की प्रक्रिया को सरल और संक्षिप्त बनाएंगे. इन नियमों के तहत जंगल काटने से पहले अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासी समुदायों से सहमति प्राप्त करने की ज़िम्मेदारी अब राज्य सरकार की होगी, जो कि पहले केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य थी.