हाईकोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पर रोक से इनकार के बाद लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फ़ैज़ल अयोग्य क़रार

यह दूसरी बार है जब लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फ़ैज़ल अयोग्य घोषित हुए हैं. इससे पहले जनवरी में हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था. केरल हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा फैसले पर रोक के बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी.

क्या लक्षद्वीप सांसद की सदस्यता बहाल होना राहुल गांधी के लिए नई उम्मीद बन सकता है? 

वीडियो: लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फ़ैज़ल हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिए गए थे. बाद में केरल हाईकोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक लगा दी थी. उनकी सदस्यता हाल ही में बहाल की गई है. उनसे आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मोहम्मद फ़ैज़ल की लोकसभा सदस्यता बहाल

लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फ़ैज़ल को हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद सांसद के रूप में वह अयोग्य घोषित कर दिए गए थे. बाद में केरल हाईकोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक लगा दी थी. अपनी सदस्यता बहाल करने में लोकसभा सचिवालय की देरी को चुनौती देते हुए उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख़ किया था.

हत्या की कोशिश मामले में दोषी ठहराए गए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फ़ैज़ल अयोग्य क़रार

लक्षद्वीप में एक अदालत ने बीते 11 जनवरी को हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद राकांपा सांसद मोहम्मद फ़ैज़ल समेत चार लोगों को 10 साल क़ैद की सज़ा सुनाई थी. आरोप था कि साल 2009 में अभियुक्तों ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण ग़ैरक़ानूनी रूप से इकट्ठा होकर कांग्रेस नेता मोहम्मद सलीह पर हमला किया था.

लक्षद्वीप के सांसद समेत चार लोगों को हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल क़ैद की सज़ा

लक्षद्वीप की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में सांसद मोहम्मद फ़ैज़ल समेत चार लोगों को 10 साल क़ैद की सज़ा सुनाई. अभियोजन पक्ष के अनुसार, साल 2009 में अभियुक्तों ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण ग़ैरक़ानूनी रूप से इकट्ठा होकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद कांग्रेस नेता मोहम्मद सलीह पर हमला किया था.