मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा यह बयान हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के उस आग्रह के मद्देनज़र काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को कुछ समय के लिए टालने पर विचार करने को कहा था.
इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के विभिन्न राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं. रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा.
नए दिशानिर्देशों के तहत सभी सामाजिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पचास और अंतिम संस्कार आदि में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर 20 कर दी है. ये प्रतिबंध 30 अप्रैल तक जारी रहेंगे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोविड-19 के मद्देनज़र पंचायत चुनाव इस तरह से कराए जाएं कि कोई जुलूस न निकले. चाहे नामांकन हो, चुनाव प्रचार या मतदान, हर चरण में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए.
दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया है. इसके तहत ज़रूरी सेवाओं और वाहनों की आपात आवाजाही जारी रहेगी. राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास बनवाना होगा, जिसके बाद वो अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे.
केंद्र सरकार के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, राज्यों को अपने यहां के हालात के हिसाब से नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लेने के अधिकार होंगे, लेकिन केंद्र से चर्चा किए बग़ैर वे कंटेनमेंट ज़ोन से बाहर लॉकडाउन का फैसला नहीं ले पाएंगे.
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सोमवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने सभागारों में लोगों के जुटने की संख्या 200 से घटाकर 100 कर दी है.
दिवाली के बाद कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने पर गुजरात के अहमदाबाद में कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है. कर्फ्यू के दौरान सिर्फ़ दूध बेचने वाली दुकानें और दवाओं की दुकानें ही खुली रहेंगी.