उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के न्यू मेवला कॉलोनी स्थित घर के गेट पर महिला वकील को अज्ञात हमलावरों ने सिर पर गोली मार दी थी. पुलिस ने बताया कि वकील का उनके पूर्व पति और पूर्व ससुर के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था.
मामला गोरखपुर शहर के प्रमुख इलाके में स्थित एक संपत्ति से जुड़ा है, जिसमें वाणिज्य कर विभाग का कार्यालय हुआ करता था. अदालती कार्रवाई के बाद यह ज़मीन याचिकाकर्ता को मिल गई. तब तत्कालीन डीएम ने याचिकाकर्ता को गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का नोटिस थमा दिया. अदालत ने डीएम कार्यालय पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है.
दिल्ली की एक महिला के साथ ग़ाज़ियाबाद में गैंगरेप होने संबंधी एक ख़बर 19 अक्टूबर को सुर्खियों में थी. इस संबंध में पांच मुस्लिम आरोपियों को कथित तौर पर गिरफ़्तार किए जाने की भी बात सामने आई थी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने आरोपियों को ‘इस्लामिक सेक्स गैंग’ का हिस्सा बताया था.
हरिद्वार ज़िले के झबरेड़ा क़स्बे के एक मुस्लिम परिवार का अपने पड़ोसियों के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, जिसे लेकर उन्हें धमकियां मिल चुकी थीं. उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की थी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. बताया गया है कि 29 अगस्त को पड़ोसियों ने हथियारों के साथ परिवार पर कथित तौर पर हमला कर दिया.
अफ़ग़ानिस्तान के सूफ़ी धर्मगुरु ख़्वाजा अहमद ज़रीफ़ चिश्ती उर्फ़ ज़रीफ़ बाबा पिछले चार साल से शरणार्थी के तौर पर भारत में रह रहे थे. पुलिस ने बताया कि ऐसा लगता है कि हत्या का कारण ज़मीन या पैसों से संबंधित विवाद है. पुलिस ने इस संबंध में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जबकि तीन अन्य फ़रार हैं.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि एक वरिष्ठ नागरिक के अपने घर में रहने के अधिकार को विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के चश्मे से देखा जाना चाहिए. अब यह अच्छी तरह से तय हो चुका है कि वरिष्ठ नागरिक के घर में रहने वाले बच्चे और उनके जीवनसाथी ज़्यादा से ज़्यादा ‘लाइसेंसधारक’ होते हैं. यदि वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों और परिवार के साथ खुश नहीं हैं, तो इस लाइसेंस को समाप्त भी किया जा सकता है.
छत्तीसगढ़ के मुंगेली ज़िले की घटना. मृतक महिला के परिवार का आरोप है कि संपत्ति को लेकर उनके दूरस्थ संबंधियों और पड़ोसियों ने 14 जून को उन्हें जिंदा जला दिया था, जिसके बाद 19 जून को उनकी मौत हो गई थी. दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि यह पारिवारिक समस्याओं की वजह से की गई आत्महत्या है.
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिवंगत नेता अर्जुन सिंह की पत्नी सरोज सिंह ने अपने दो बेटों- अजय सिंह एवं अभिमन्यु सिंह, बहू सुनीति सिंह के ख़िलाफ़ कोर्ट में दी अर्ज़ी. घर से बेदख़ल करने का आरोप लगाया.