बीते 25 सितंबर को बलात्कार के बाद सतना ज़िले की रहने वाली 12 वर्षीय लड़की को घायल हालत में उज्जैन की सड़कों पर घूमते और मदद मांगते हुए देखा गया था. इसके तीन दिन बाद एक ऑटोरिक्शा चालक को इस संबंध में गिरफ़्तार किया गया था. अधिकारियों ने बताया कि सरकारी ज़मीन पर बने आरोपी के एक घर और दुकान को ध्वस्त कर दिया गया है.
इंदौर की एक अदालत ने साल 2009 में एक चालीस वर्षीय व्यक्ति को चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी. दोषी ने इसके ख़िलाफ़ हाईकोर्ट का रुख़ किया था, जिसने उनके कृत्य को 'दानवीय' बताया और सज़ा की अवधि घटाकर बीस वर्ष कर दी.
बीते एक महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने बलात्कार के तीन आरोपियों को पीड़िता से शादी करने की शर्त पर ज़मानत दी. वहीं, दो अन्य मामलों में आरोपी के वकील के यह कहने पर कि आरोपी रिहा होते ही पीड़िता से शादी कर लेगा, जस्टिस सिंह ने उनकी ज़मानत को मंज़ूरी दी.
उत्तर प्रदेश की नोएडा सेक्टर-39 पुलिस ने बताया कि बीते 28 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों का एक समूह एक व्यक्ति को रिहा कराने के लिए थाने आया था, जिस पर बलात्कार का आरोप है. इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो यह मारपीट में बदल गया. आरोपियों ने पुलिसकर्मियों की वर्दी तक फाड़ दी थी. कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, जिन्हें बाद में ज़मानत मिल गई.
केरल हाईकोर्ट एक पिता द्वारा बेटी से बलात्कार के मामले को सुन रहा था, जहां आरोपी ने दावा किया था कि उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है क्योंकि उसकी बेटी का किसी अन्य के साथ यौन संबंध था. अदालत ने इस शख़्स को अपराध का दोषी मानते हुए कहा कि महिला का यौन संबंधों में होना बलात्कार, वो भी पिता द्वारा किए गए ऐसे जघन्य अपराध से बरी करने का कारण नहीं हो सकता.
बीते अगस्त में सहपाठी के बलात्कार के आरोपी आईआईटी गुवाहाटी के छात्र को ज़मानत देते हुए गौहाटी हाईकोर्ट ने कहा था कि दोनों ही छात्र 'राज्य का भविष्य' हैं. अब संस्थान ने आरोपी को बर्ख़ास्त करते हुए कहा कि छात्र ने घोर अनुशासनहीनता की और विद्यार्थियों के लिए निश्चित आचार संहिता का उल्लंघन किया था, जिससे 'कड़ाई से निपटा जाना' था.
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बीते 23 अगस्त को साथी छात्रा से बलात्कार के आरोपी आईआईटी-गुवाहाटी के एक छात्र को ‘राज्य की भावी संपत्ति’ बताते हुए ज़मानत दी थी. आरोप है कि छात्र ने 28 मार्च की रात को अपनी एक साथी छात्रा से बलात्कार किया था. पुलिस ने आरोपी को तीन अप्रैल को गिरफ़्तार किया था.
आईआईटी गुवाहाटी के एक छात्र ने 28 मार्च की रात को अपनी एक साथी छात्रा से बलात्कार किया था. छात्रा को अगले दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस ने आरोपी को तीन अप्रैल को गिरफ़्तार किया था.
एक लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करने के एक मामले में आरोपी को ज़मानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की. एफ़आईआर के मुताबिक, घटना 2016 की है और इस संबंध में पीड़िता ने साल 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी.
मामला रायगढ़ ज़िले का है. पुलिस ने बताया कि 34 वर्षीय आदेश पाटिल ने बुधवार तड़के गांव के घर से एक बच्ची का अपहरण कर कथित तौर पर बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी. पाटिल पर कई मामले दर्ज हैं और दस दिन पहले ही वह बलात्कार के एक मामले में ज़मानत पर बाहर आया था.