गुजरात हाईकोर्ट ने 24 जून 2021 को आसाराम के बेटे नारायण साई को दो हफ्तों के लिए फर्लो दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में इस पर रोक लगा दी थी, जिसे राज्य ने चुनौती दी थी. सूरत की दो बहनों द्वारा नारायण साई के ख़िलाफ़ दर्ज मामले में अदालत ने 2019 में साई को बलात्कार दोषी ठहराते हुए उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी.
उज्जैन के बड़नगर क्षेत्र के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल के ख़िलाफ़ इंदौर के महिला थाने में दो अप्रैल को बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था. प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोपी की सूचना देने पर इनाम की राशि बढ़ा दिए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस विधायक के बेटे करण ने दो दिनों में सरेंडर नहीं किया तो सरकार ऐसा क़दम उठाएगी, जो प्रदेश में ऩजीर बन जाएगी.
बलात्कार मामलों में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट से आयुर्वेदिक इलाज के लिए सज़ा कुछ महीने के लिए निलंबित करने का अनुरोध किया था. शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि उनका अपराध कोई साधारण अपराध नहीं है. उन्हें जेल में ही आयुर्वेदिक उपचार मुहैया करा दिया जाएगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 161 (3) के प्रावधानों के तहत बलात्कार और यौन शोषण पीड़िताओं के बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ऑडियो-वीडियो के माध्यम से दर्ज करना अनिवार्य है और अधिकांश मामलों में ऐसा नहीं होता. अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और प्रमुख सचिव (गृह) को दो महीने के भीतर सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुपालन संबंधी दिशानिर्देश जारी करने को कहा है.
उत्तर प्रदेश के महराजगंज ज़िले के कोठीभार थाना क्षेत्र का मामला. पंचायत ने आरोपी पर 50 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड भी दिया है. पंचायत के फैसले से नाखुश लड़की के परिवार ने पुलिस थाने में केस दर्ज कराया है. पुलिस ने बताया कि मेडिकल परीक्षण में बलात्कार की पुष्टि हो जाने के बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
जोधपुर की एक अदालत ने साल 2018 को आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में एक किशोरी के साथ बलात्कार करने का दोषी पाने के बाद उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी. अब आसाराम ने अपनी विभिन्न बीमारियों का हवाला देते हुए याचिका दायर कर सज़ा निरस्त करने और अंतरिम ज़मानत की मांग की है.
एक लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करने के एक मामले में आरोपी को ज़मानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की. एफ़आईआर के मुताबिक, घटना 2016 की है और इस संबंध में पीड़िता ने साल 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी.
मुंबई के पत्रकार वरुण हिरेमथ पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाते हुए दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. फरवरी में मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फ़रार हैं. महिला ने केंद्रीय गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर और सहायक पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर आरोपी को गिरफ़्तार करने में प्रशासन की अनिच्छा को लेकर रोष जताया है.
मामला शाहजहांपुर जेल का है, जहां 21 दिसंबर को जेल परिसर में क़ैदियों को कंबल बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आसाराम की तस्वीर वाला बैनर लगाया गया था. सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम की तस्वीर वायरल होने के बाद सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए थे.
साल 2013 में आसाराम के आश्रम में पढ़ रही शाहजहांपुर की एक नाबालिग लड़की ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया था. अप्रैल 2018 में उन्हें अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी. तब से आसाराम जेल में ही बंद हैं. शाहजहांपुर जेल में हुए कार्यक्रम को लेकर नाबालिग के पिता ने आपत्ति जताते हुए जांच की मांग की थी.
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित एक महाविद्यालय की क़ानून की छात्रा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न और कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया था. वहीं, चिन्मयानंद ने छात्रा के परिवार पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था.
दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग के बलात्कार के दोषी ठहराए गए स्वयंभू संत आसाराम की सह-आरोपी की याचिका पर उन पर लिखी किताब को रिलीज़ होने से रोक दिया है. किताब आसाराम को गिरफ़्तार करने वाली राजस्थान पुलिस की टीम का नेतृत्व कर रहे आईपीएस अधिकारी अजय पाल लांबा ने लिखी है.
कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित ने बलात्कार के एक आरोपी की अग्रिम ज़मानत मंज़ूर करते हुए शिकायतकर्ता को लेकर कई ऐसी टिप्पणियां की हैं, जो उनके चरित्र पर सवाल खड़ा करती हैं.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद को जमानत देने वाले आदेश में कारण दिए थे और इसलिए इसमें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के सामने मामले का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा, 'आरोपी ताकतवर व्यक्ति है. पीड़िता का जीवन खतरे में है.'