मथुरा की एक अदालत के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के भूमि विवाद को लेकर मस्जिद परिसर के निरीक्षण का आदेश देने के बाद शाही मस्जिद ईदगाह इंतेजामिया समिति का कहना है कि वे अगली सुनवाई में इस पर आपत्ति दाख़िल करेंगे. वहीं, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अदालती आदेश को पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन बताया है.
मथुरा की एक दीवानी अदालत में हिंदू सेना ने भगवान बाल कृष्ण के नाम से याचिका लगाई थी, जो ईदगाह का प्रबंधन करने वाली इंतेजामिया समिति के ख़िलाफ़ दायर की गई थी. याचिका में उस 13.77 एकड़ भूमि के स्वामित्व को चुनौती दी गई थी, जिस पर ईदगाह बनी हुई है.
उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि कोर्ट ने अयोध्या मुद्दे का समाधान कर दिया लेकिन काशी और मथुरा में 'सफेद ढांचे' हिंदुओं को आहत करते हैं. वह समय भी आएगा जब मथुरा में हर हिंदू को चुभने वाला सफेद ढांचा अदालत की मदद से हटा दिया जाएगा.
उत्तर प्रदेश के सलेमपुर से भाजपा सांसद रवींद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के विरोध को देखते हुए तीनों नए कृषि क़ानून को वापस ले सकती है तो फिर मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 को भी वापस लिया जा सकता है.