आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मार्च 2022 में मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार के तीन राजधानियां बनाने के प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए उसे अमरावती को राज्य की राजधानी के रूप में विकसित करने का आदेश दिया था. सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. नवंबर 2022 में शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर 31 जनवरी, 2023 तक के लिए रोक लगा दी थी.
जनवरी 2020 में विपक्ष के विरोध के बीच आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विकेंद्रीकृत विकास के उद्देश्य का दावा करते हुए राज्य में तीन राजधानियां- विशाखापत्तनम, कर्नूल और अमरावती बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से यह विचार रखा गया, इसे लेकर ग़लतफ़हमी और क़ानूनी बाधाएं पैदा की गईं.
वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार पिछले हफ्ते राज्य विधानसभा के उच्च सदन में राज्य में तीन राजधानियों से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करवाने में विफल रही थी. इसी के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने यह कदम उठाया है.
अमरावती को विधायी, विशाखापत्तनम को कार्यकारी और करनूल को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा. पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी राजधानी को स्थानांतरित करने के कदम का भारी विरोध कर रही है. आज टीडीपी के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया.