अदालत की ये टिप्पणियां त्रिपुरा सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गईं, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में तीन आरोपियों को दी गई ज़मानत रद्द करने की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अदालतों को एनडीपीएस और यूएपीए अधिनियम की कठोरता को नहीं भूलना चाहिए.
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी एवं बच्चों को ख़तरे की आशंका और आकलन के संबंध में गृह मंत्रालय के पास रखी वह मूल फाइल पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी. सरकार की ओर से पेश सॉलीसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र सरकार की सिफ़ारिश पर केंद्र द्वारा अंबानी परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने से त्रिपुरा
राजस्थान हाईकोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश एए कुरैशी ने अपने विदाई भाषण में कहा कि अदालतों के अस्तित्व का मूल कारण नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है. नागरिकों के लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों पर सामने से हो रहे किसी भी हमले से कहीं अधिक चिंतनीय चोरी-छिपे होने वाला अतिक्रमण है.
त्रिपुरा सरकार ने 2015 में एक अधिसूचना जारी कर शादीशुदा बेटियों को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी का लाभ पाने से प्रतिबंधित कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा कि विवाहित बेटी को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के लाभ से वंचित करना संविधान की भावना के साथ-साथ लैंगिक समानता के ख़िलाफ़ है.
बीते चार मई को स्थानीय व्यापारी के साथ संबंध की अफ़वाहों को लेकर ग्रामीणों द्वारा अपमानित और मारपीट के बाद एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी. इसके क़रीब दो सप्ताह बाद अवसाद से जूझ रहे उनके पति ने भी आत्महत्या कर ली. हाईकोर्ट ने एसआईटी का गठन करते हुए दोनों मामलों की जांच रिपोर्ट देने को कहा है.
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर भी ख़ारिज कर दी. भगवद्गीता को लेकर एक फेसबुक पोस्ट लिखने के चलते उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज हुआ था. याचिकाकर्ता ने कहा कि बंगाली भाषा में लिखे गए फेसबुक पोस्ट का ग़लत मतलब निकाला गया है.
पुलिस के अनुसार हमले में कोई पत्रकार घायल नहीं हुआ है. वहीं राज्य के एक मीडिया संगठन का कहना है कि यह हमला अचानक हुई घटना नहीं है बल्कि सितंबर में मुख्यमंत्री बिप्लब देब के मीडिया को कथित तौर पर धमकाने के बाद राज्य भर में पत्रकारों पर हुए लगातार हमलों का हिस्सा है.
मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने शुक्रवार को कहा था कि ‘कुछ अति उत्साहित अख़बार’ राज्य में कोविड-19 की स्थिति के बारे में जनता में भ्रम फैला रहे हैं, जिन्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा. मीडिया संगठनों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि राज्य सरकार मीडिया को अपना ग़ुलाम बनाने की कोशिश कर रही है.
लिपिका पॉल नाम की याचिकाकर्ता को उनके रिटायरमेंट से चार दिन पहले ही राज्य मछली पालन विभाग ने दिसंबर 2017 में एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने और फेसबुक पर राजनीतिक पोस्ट लिखने के कारण निलंबित कर दिया था.
हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि मंदिरों में बलि त्रिपुरा के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के सार को नहीं दर्शाता इसलिए बलिदान के लिए ऐसे जानवर की पेशकश करने में राज्य की कार्रवाई न तो भारतीय संविधान के तहत स्वीकार्य है और न ही किसी अन्य क़ानून के तहत मान्य है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के प्रमुख समाचार.