उत्तराखंड: भाजपा विधायक के ख़िलाफ़ बलात्कार का मामला दर्ज

देहरादून पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर अदालत के आदेश के बाद उत्तराखंड के द्वाराहाट से विधायक महेश सिंह नेगी पर बलात्कार और धमकी देने का मामला दर्ज किया है. महिला ने नेगी का डीएनए टेस्ट कराने की भी मांग की है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि वह उनके बच्चे के पिता हैं.

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महेश सिंह नेगी. (फोटो साभार: फेसबुक/@mahesh.negi.12)

देहरादून पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर अदालत के आदेश के बाद उत्तराखंड के द्वाराहाट से विधायक महेश सिंह नेगी पर बलात्कार और धमकी देने का मामला दर्ज किया है. महिला ने नेगी का डीएनए टेस्ट कराने की भी मांग की है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि वह उनके बच्चे के पिता हैं.

उत्तराखंड  द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश सिंह नेगी. (फोटो साभार: फेसबुक/@mahesh.negi.12)
उत्तराखंड के द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश सिंह नेगी. (फोटो साभार: फेसबुक/@mahesh.negi.12)

देहरादून: रविवार को देहरादून पुलिस ने बीते 16 अगस्त को की गई एक महिला की शिकायत के आधार पर भाजपा विधायक महेश सिंह नेगी के खिलाफ बलात्कार और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया.

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि महिला ने विधायक की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई करने के बाद जिला जज ने एक आदेश दिया था, जिसके बाद आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज किया गया.

अपनी शिकायत में महिला ने द्वाराहाट से विधायक नेगी पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है और डीएनए टेस्ट की मांग की है ताकि उनके बच्चे के साथ नेगी के संबंध का पता चल सके.

महिला के वकील एसपी सिंह ने इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पांचवें) की अदालत में याचिका दाखिल की थी. सिंह ने कहा, ‘अदालत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था.’

महिला ने यह शिकायत तब दर्ज कराई जब विधायक की पत्नी ने अपनी शिकायत में पुलिस से कहा कि पांच करोड़ रुपये न देने पर महिला ने झूठा मामला दर्ज कराने की धमकी दी है.

नेगी की पत्नी की शिकायत पर महिला, उनके पति, मां और ननद के खिलाफ आईपीसी की धारा 386 (किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डालकर ज़बरदस्ती वसूली करना) और 389 (वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का आरोप लगाने के भय में डालना) एक मामला दर्ज किया था.

बता दें कि बीते 22 अगस्त को इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि नेगी डीएनए जांच के लिए तैयार हैं और यह कानूनी प्रक्रिया से ही होगा.

इससे पहले 16 अगस्त को की गई अपनी शिकायत में महिला ने बताया है कि वह साल 2016 में भाजपा विधायक महेश सिंह नेगी के संपर्क में आई थीं, जब उनकी मां के इलाज के लिए विधायक ने मदद करने की बात कही थी.

महिला ने आरोप लगाया कि विधायक ने साल 2018 में उनकी (महिला) शादी के दो दिन पहले एक होटल में उनके साथ बलात्कार किया था और चुप रहने की धमकी दी थी.

महिला का यह भी आरोप है कि विधायक के दबाव के कारण शादी के कुछ महीने बाद ही उन्हें अपने माता-पिता के घर वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा था और अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज कराना पड़ा था.

अपनी शिकायत में महिला ने आगे कहा कि बाद में विधायक उन्हें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और नेपाल के अलग-अलग होटलों में लेकर गए थे और उनके साथ बलात्कार किया था.

महिला का दावा है कि इसी साल 18 मई को उन्होंने जिस बच्चे को जन्म दिया है, वह नेगी का है. उनका कहना है कि उन्होंने बच्चे का डीएनए टेस्ट भी कराया है, जिसमें पता चला है कि उनके पति उसके पिता नहीं हैं.

महिला का कहना है, ‘मैंने बच्चे के बारे में नेगी को बताया तो उन्होंने उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया.’

महिला ने आरोप लगाया है कि विधायक की पत्नी ने 25 लाख रुपये लेकर मामले को भूलने की बात कही है. महिला का यह भी कहना था कि उन्हें और उनके परिवार को विधायक की पत्नी द्वारा जबरन वसूली के झूठे मामले में फंसाया गया है.

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