ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर ने ट्विटर पर एक शख़्स के साथ हुई बहस में शख़्स की नाबालिग बेटी की ब्लर की हुई तस्वीर पोस्ट की थी. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर इनके ख़िलाफ़ आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की साइबर शाखा और रायपुर पुलिस ने कथित रूप से ट्विटर के जरिये नाबालिग लड़की को ‘धमकाने और प्रताड़ित’ करने के आरोप में ऑल्ट न्यूज वेबसाइट के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की शिकायत पर जुबैर के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
एनसीपीसीआर को भेजी गई शिकायत में नाबालिग लड़की और उसके दादा की तस्वीर वाले एक ट्वीट का हवाला दिया गया है, जिसे छह अगस्त को जुबैर ने कथित तौर पर बच्ची के पिता के साथ ऑनलाइन बहस होने के बाद साझा किया था.
हालांकि, तस्वीर में लड़की का चेहरा धुंधला (ब्लर) कर दिया गया था लेकिन शिकायतकर्ता ने कहा कि उसकी पहचान उजागर हो सकती है क्योंकि उसके दादा का चेहरा पहचाना सकता है.
@NCPCR_ में प्राप्त ATR के अनुसार, @Twitter पर एक बच्ची को धमकाने और प्रताड़ित करने के लिए कथित व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। @TwitterIndia द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए उन्हें 10 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है।
— प्रियंक कानूनगो Priyank Kanoongo (@KanoongoPriyank) September 5, 2020
एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने पुलिस को लिखे शिकायती पत्र में कहा कि वह जुबैर द्वारा ट्विटर पर नाबलिग लड़की को धमकाने और प्रताड़ित करने के मामले में कार्रवाई चाहते हैं. उन्होंने ट्विटर को भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है.
कानूनगो ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ‘एनसीपीसीआर ने आठ अगस्त को हुए पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए ट्विटर से उचित जानकारी मांगी थी, लेकिन उनसे संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद उनके प्रतिनिधि को शुक्रवार को आयोग के सामने पेश होने को कहा गया. हमने पुलिस को भी लिखा है और एटीआर के अनुसार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है.’
उन्होंने यह भी बताया कि ट्विटर के अनुरोध पर उन्हें जरूरी जानकारियां देने के लिए दस दिनों का समय दिया गया है.
कानूनगो ने बीते शनिवार को ट्वीट किया था, ‘एनसीपीसीआर को मिली कार्रवाई रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ ट्विटर पर नाबालिग लड़की को धमकी देने और प्रताड़ित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है. अनुरोध के तहत ट्विटर इंडिया को संबंधित जानकारी देने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है.’
मोहम्मद जुबैर ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि यह बिल्कुल निरर्थक शिकायत है और वे क़ानूनी तरीके से इसका जवाब देंगे.
Alt News stands by Mohammed Zubair (@zoo_bear). pic.twitter.com/08ezUdBqII
— Pratik Sinha (@free_thinker) September 6, 2020
वहीं ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने कहा है कि क़ानूनी तरीकों के दुरुपयोग से जुबैर को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है. उनका संस्थान जुबैर के साथ है.
जुबैर के अलावा दो अन्य ट्विटर हैंडल @de_real_mask और @syedsarwar20 के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. इसमें से एक एकाउंट को डिलीट कर दिया गया है और एक अज्ञात है.
रायपुर के एसपी अजय यादव ने कहा कि शिकायतकर्ता और एनसीआरबी द्वारा अलग-अलग पत्र भेजे जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई. उन्होंने कहा, ‘हमने मामले की जांच की और प्रथमदृष्टया कुछ टिप्पणियां हैं जिन्हें उत्पीड़न के रूप में वर्गीकृत किया गया है. हमने तीन ट्विटर हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है लेकिन जांच का काम अभी भी जारी है.’
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)