अरुणाचल: गर्भवती महिला से बलात्कार के आरोपी भाजपा विधायक की अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज

अरुणाचल प्रदेश के कोलोरियांग क्षेत्र से भाजपा विधायक लोकम टसर के ख़िलाफ़ पुलिस ने चार जुलाई को एक गर्भवती महिला से बलात्कार के आरोप का मामला दर्ज किया है. इस बीच पुलिस ने विधायक की गिरफ़्तारी के प्रयास तेज़ कर दिए हैं. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अगर अदालत ने विधायक के ख़िलाफ़ आरोपों को सही पाया तो भाजपा उनके ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई करेगी.

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लोकम टसर. (फोटो साभार: फेसबुक)

अरुणाचल प्रदेश के कोलोरियांग क्षेत्र से भाजपा विधायक लोकम टसर के ख़िलाफ़ पुलिस ने चार जुलाई को एक गर्भवती महिला से बलात्कार के आरोप का मामला दर्ज किया है. इस बीच पुलिस ने विधायक की गिरफ़्तारी के प्रयास तेज़ कर दिए हैं. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अगर अदालत ने विधायक के ख़िलाफ़ आरोपों को सही पाया तो भाजपा उनके ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई करेगी.

लोकम टसर. (फोटो साभार: फेसबुक)

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश की एक अदालत ने गर्भवती महिला से बलात्कार के आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक लोकम टसर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

ईटानगर के पास युपिया की सत्र अदालत ने गिरफ्तारी से बच रहे कोलोरियांग विधायक की जमानत याचिका सोमवार (18 जुलाई) को खारिज कर दी. पुलिस ने टसर के खिलाफ चार जुलाई को अपने आवास पर महिला से कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया है.

जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गोटे मेगा ने कहा, ‘प्रथमदृष्टया इस स्तर पर यह सामने आया है कि याचिकाकर्ता और पीड़ित घटना के स्थान पर उपस्थित थे. लेकिन, कथित अपराध संबंधित दिन पर किया गया था या नहीं, यह सबूत पर निर्भर करता है. इसलिए इस स्तर पर निर्णय नहीं लिया जा सकता.’

अदालत ने कहा, ‘हालांकि, याचिकाकर्ता की स्थिति और दर्जे को देखते हुए इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि वह जल्द से जल्द मामले के आईओ (जांच अधिकारी) के सामने उपस्थित हों और आपराधिक जांच में शामिल हों.’

महिला के वकील ने कहा कि पुलिस अब विधानसभा अध्यक्ष को सूचना देकर विधायक को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि इसके लिए अभियोजन की मंजूरी की जरूरत नहीं है.

विधायक की ओर से पेश हुए अधिवक्ता खोड़ा तमा ने अदालत के समक्ष कहा कि टसर ने न तो कभी बलात्कार किया और न ही किसी भी समय पीड़िता से सहमति से संबंध बनाए.

उन्होंने अदालत से टसर को जमानत देने का भी अनुरोध किया, क्योंकि वह बुलाए जाने पर हर समय जांच में सहयोग करने के लिए तैयार थे.

हालांकि, न्यायाधीश ने महिला के वकील और लोक अभियोजक दलील पर गौर करते हुए कहा, ‘अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा.’

इस बीच, पुलिस ने कहा कि उन्होंने विधायक की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं.

उप-मंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) कामदम सिकोम ने कहा कि नाहरलगुन और ईटानगर में विधायक के दो घरों पर छापेमारी की गई, लेकिन वहां वह नहीं मिले. सिकोम ने कहा, ‘जैसे ही वह मिल जाएंगे, हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे.’

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, पापुम पारे की पुलिस अधीक्षक नीलम रेगा ने मंगलवार को बताया, ‘मामले की जांच चल रही है. हमने उनके घर पर छापा मारा, लेकिन वह नहीं मिले. वह फरार हैं.’

उन्होंने कहा कि टसर ने सोमवार के राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लिया. पुलिस ने राज्य विधानसभा में इस उम्मीद में एक टीम भेजी थी कि विधायक आकर वोट डालेंगे.

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अगर अदालत ने विधायक के खिलाफ आरोपों को सही पाया तो भाजपा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी.

खांडू ने कहा, ‘कानून अपना काम करेगा और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है.’

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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