यूपी: निर्माणाधीन चर्च को तोड़ने के आरोप में बजरंग दल और वीएचपी नेताओं के ख़िलाफ़ एफ़आईआर

उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का मामला. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ करने के साथ उस जगह पर भगवा झंडे लगा दिए और दीवारों पर ‘जय श्रीराम’ लिख दिया. कार्यकर्ताओं पर सरकारी अधिकारियों के साथ भी दुर्व्यवहार करने का भी आरोप है.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का मामला. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ करने के साथ उस जगह पर भगवा झंडे लगा दिए और दीवारों पर ‘जय श्रीराम’ लिख दिया. कार्यकर्ताओं पर सरकारी अधिकारियों के साथ भी दुर्व्यवहार करने का भी आरोप है.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर के पास पुलिस ने एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिराने के आरोप में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) सहित हिंदुत्ववादी संगठनों के कुछ नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, आरोपियों ने कानपुर के बनार अलीपुर, शहजादपुर गांव में अस्थायी टिन-शेड की बाउंड्री, एक नवनिर्मित दीवार गिराने के साथ फर्नीचर और अन्य बुनियादी ढांचों को क्षतिग्रस्त कर दिया.

एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने उस जगह पर भगवा झंडे भी लगाए, दीवारों पर ‘जय श्री राम’ लिखा, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे और मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया.

बजरंग दल के एक नेता ने समाचार एजेंसी पीटीआई/भाषा को बताया कि पूर्व अनुमति के बिना वहां एक चर्च का निर्माण किया जा रहा था और स्थानीय प्रशासन ने इसके निर्माण को रोकने के लिए कुछ नहीं किया.

इस संबंध में दर्ज एफआईआर में 13 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें बजरंग दल के जिला संयोजक गौरव शुक्ला और अन्य 70-80 अज्ञात लोग शामिल हैं.

अधिकारियों ने बताया कि जब उनसे कानून हाथ में नहीं लेने को कहा गया तो उन्होंने सरकारी अधिकारियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया.

पुलिस ने बताया कि इस संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 149 (सामान्य उद्देश्य के लिए गैरकानूनी सभा) 120बी (आपराधिक साजिश), 186 (स्वेच्छा से किसी लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान), 425 (संपत्ति को नुकसान), 427 (50 रुपये से अधिक की संपत्ति को नुकसान), 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत केस दर्ज किया गया है.

हालांकि अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.

बजरंग दल के प्रांत संयोजक अजीत राज ने कहा कि कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) और जिला प्रशासन की अनुमति के बिना एक मिशनरी स्कूल के पास एक चर्च का निर्माण किया जा रहा था.

उन्होंने कहा, ‘हमने इसके खिलाफ शिकायत की. हमने मांग की कि चर्च को ध्वस्त कर दिया जाए या हम बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे.’

पीटीआई के मुताबिक, कानपुर विकास प्राधिकरण के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) अवनीश कुमार सिंह ने संजय जोसेफ नामक व्यक्ति के खिलाफ बिना अनुमति और केडीए से नक्शा स्वीकृत कराए बिना पिछले कई महीनों से अवैध निर्माण करने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज कराई है.

उन्होंने बताया, ‘पिछले कई महीनों से बन रहे ढांचे को 16 जून को सील कर दिया गया था, क्योंकि अधिकारियों ने पाया कि निर्माण नक्शे की मंजूरी के बिना किया जा रहा था.’

उन्होंने कहा कि उस जगह को बीते सोमवार (26 जून) को फिर से सील कर दिया गया. उन्होंने कहा कि पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि वहां कोई अवैध निर्माण न किया जाए.

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