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मामला वर्ष 2009 का है. सीबीआई द्वारा समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्थिति रिपोर्ट पेश करने से पहले ही संबंधित दस्तावेज़ मीडिया में लीक हो गए थे. सीबीआई ने मीडिया घरानों ने उन दस्तावेज़ों को उपलब्ध कराने वाले स्रोत का खुलासा करने को कहा था, जिससे इनकार कर दिया गया था.
झारखंड की राजधानी रांची के चारा घोटाले के पांच मामलों में से सभी में अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ज़मानत मिल चुकी है. अब उनके ख़िलाफ़ पटना में ही चारा घोटाले के मामले विचाराधीन रह गए हैं.
कोर्ट ने चारा घोटाला के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावा पूर्व सांसद आरके राणा को भी पांच वर्ष क़ैद और 60 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है. पशुपालन विभाग के तत्कालीन सचिव बेक जूलियस को 4 साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने का दंड मिला है.
सीबीआई अदालत ने राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के अलावा 74 अन्य को चारा घोटाले से जुड़े 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार गबन मामले में दोषी ठहराया है. लालू को चारा घोटाला के चार अन्य मामलों में 14 साल जेल की सज़ा सुनाई जा चुकी है. इनके अलावा बांका-भागलपुर कोषागार से अवैध रूप से धन की निकासी से संबंधित एक और मामला सीबीआई पटना के समक्ष लंबित है.
साल 2014 में पूर्व कैग विनोद राय ने अपनी किताब में कांग्रेस नेता संजय निरूपम के नाम का उल्लेख उन सांसदों के साथ किया था, जिन्होंने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में कैग की रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम नहीं लेने के लिए उन पर कथित तौर पर दबाव डाला था. कांग्रेस ने कहा है कि संप्रग सरकार के ख़िलाफ़ साज़िश में विनोद राय मुख्य कठपुतली थे. उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए.
सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के तीन विभिन्न मामलों में दिसंबर 2017 से जेल में बंद राजद प्रमुख व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है. 73 वर्षीय लालू यादव वर्तमान में दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं.
लालू प्रसाद यादव देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख रुपये की राशि के गबन के आरोप में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराए जाने के बाद से जेल में थे. उनके रिहा हो जाने की संभावना है, क्योंकि चारा घोटाले के अन्य तीन मामलों में उन्हें पहले ही ज़मानत मिल चुकी है.
केरल की 19 साल की सिस्टर अभया का शव 27 मार्च 1992 को सेंट पायस कॉन्वेंट के एक कुएं में मिला था. सिस्टर अभया ने चर्च के पादरी और नन को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई थी. घटना के तक़रीबन 16 साल बाद मामले के तीन आरोपियों की गिरफ़्तारी हो सकी थी. मामले को पहले आत्महत्या का रूप देने की भी कोशिश की गई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा तथा अन्य की उन याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में ख़ुद को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की अपील का विरोध किया था. इन्होंने दलील दी थी कि भ्रष्टाचार रोधी क़ानून में संशोधन के साथ ही मामला निष्फल हो चुका है.
राजस्थान की एक विशेष अदालत ने उदयपुर के होटल की बिक्री मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और तत्कालीन विनिवेश सचिव प्रदीप बैजल के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने अपने अगले आदेश तक अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए मामले के रिकॉर्ड मांगे हैं.
झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा कोषागार गबन मामले में सज़ा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को ज़मानत दे दी है, हालांकि दुमका कोषागार गबन मामले में ज़मानत न मिलने के चलते उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना होगा.
आरोप है कि दो दशक पहले उदयपुर में लक्ष्मी विलास पैलेस होटल को 7.52 करोड़ रुपये में एक निजी कंपनी को बेचा गया था. सीबीआई जांच में पता चला कि इसकी कीमत 252 करोड़ रुपये थी, यानी बिक्री से 244 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. सीबीआई अदालत ने होटल की बिक्री से जुड़े तीन अन्य लोगों के ख़िलाफ़ भी केस दर्ज करने का आदेश दिया है.
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए राम विलास वेदांती, वरिष्ठ भाजपा नेता विनय कटियार, संतोष दुबे और विजय बहादुर सिंह गुरुवार को लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए.
अयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित कई वरिष्ठ नेता आरोपी हैं.