त्रिपुरा सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति और ज़िला स्तरीय समिति के गठन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है. लोकसभा चुनावों की घोषणा के कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने सीएए के नियमों को अधिसूचित किया था.
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स्वीडन और लातविया में भारतीय दूतावास ने 8 फरवरी 2022 को एक आदेश जारी कर भारतीय मूल के प्रोफेसर अशोक स्वैन का ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) दर्जा रद्द कर दिया था. कहा गया था कि ‘भड़काऊ भाषणों और भारत विरोधी गतिविधियों’ के चलते उनका ओसीआई दर्जा रद्द कर दिया गया है.
संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को तैयार करने पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
बीते सप्ताह असम विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट में कहा गया कि एनआरसी अपडेट प्रक्रिया के लिए बेहद सुरक्षित और भरोसेमंद सॉफ्टवेयर विकसित करने की ज़रूरत थी, लेकिन ऑडिट में इस संबंध में उपयुक्त योजना नहीं होने की बात सामने आई. इसके अलावा धनराशि के उपयोग में भी विभिन्न अनियमितताएं पाई गईं.
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के असम समन्वयक हितेश देव शर्मा ने अपने पूर्ववर्ती प्रतीक हजेला और अन्य पर रजिस्टर को अद्यतन करते समय राष्ट्र विरोधी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए सीआईडी में एक शिकायत दर्ज कराई है. हालांकि एक अधिकारी ने बताया कि सीआईडी ने अभी आरोपियों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज नहीं की है.
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने के बारे में केंद्र ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर असम के लिए 31 अगस्त, 2019 को एनआरसी प्रकाशित की गई थी.
असम के मोरीगांव ज़िले का मामला. 60 वर्षीय माणिक दास दिसंबर 2019 से विदेशी न्यायाधिकरण में नागरिकता साबित करने की क़ानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि उनका नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल था. उनके परिवार ने कहा कि मुक़दमे उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी, जिससे उन्होंने आत्महत्या कर ली.
असम के करीमगंज ज़िले के एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक घोषित करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि राष्ट्रीय पहचान पत्र अभी जारी किए जाने बाकी हैं लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 2019 में प्रकाशित नागरिक रजिस्टर फाइनल एनआरसी है.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि अभी तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है. हालांकि जनगणना, 2021 के पहले चरण के साथ नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने का निर्णय ज़रूर लिया है.
31 अगस्त, 2019 को एनआरसी का अंतिम मसौदा प्रकाशित करने से पहले दावे एवं आपत्ति की प्रक्रिया के दौरान 27 लाख से ज्यादा आवेदकों की बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की गई थी. एनआरसी की चल रही प्रक्रिया लंबित होने की वजह से इन आवेदकों के आंकड़ों को फ्रीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से वे आधार नंबर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
ग़ैर सरकारी संगठन असम पब्लिक वर्क्स ने आरोप लगाया है कि हजेला और उनके सहयोगियों ने प्रवासी पृष्ठभूमि वाले कुछ अधिकारियों, डेटा एंट्री ऑपरेटरों, कुछ अल्पसंख्यक नेताओं और कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ मिलकर वेरिफिकेशन में गड़बड़ी कर अपडेटेड एनआरसी में कथित अवैध प्रवासियों का नाम जोड़ा.
असम एनआरसी के समन्वयक हितेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर दावा किया है कि एनआरसी अपडेट करने की प्रक्रिया में कई गंभीर, मौलिक और महत्वपूर्ण त्रुटियां सामने आई हैं, इसलिए इसके पुन: सत्यापन की आवश्यकता है. सत्यापन का कार्य संबंधित ज़िलों में निगरानी समिति की देखरेख में किया जाना चाहिए.
असम सरकार ने चार मार्च को लिखे पत्र में एनआरसी के लंबित कार्यों को 31 मार्च के बाद पूरा करने के लिए पूर्व में आवंटित 1600 करोड़ रुपये से अधिक के बजट के अलावा अतिरिक्त 3.22 करोड़ रुपये प्रतिमाह जारी करने का अनुरोध किया था.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने सदन में बताया कि अब तक सरकार ने एनआरसी को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है. एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नागरिकता अधिनियम और भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के तहत डिटेंशन केंद्रों का कोई प्रावधान नहीं है.